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‘महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा’ नियम राहत के साथ 28 जून सुबह 5 बजे तक लागू- जिलाधीश विनय प्रताप सिंह

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-सभी दुकानें शाम 8 बजे तक खुलेंगी, सभी दुकानदार अपनी दुकानों के सामने सामाजिक दूरी के निशान लगाना सुनिश्चित करेंगे- उपायुक्त
-जिला में सभी सरकारी व गैर सरकारी स्कूल 31 जून तक बन्द रहेंगे।

पंचकूला, 22 जून- हरियाणा सरकार ने कोरोना महामारी की रोकथाम को लेकर जारी पाबन्दियों को आगे बढ़ाते हुए जनहित में कुछ राहत दी है।


 जिलाधीश एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन श्री विनय प्रताप सिहं ने पंचकूला में महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के नियमों की पालना प्रभावी ढंग से सुनिश्चित करने के लिये अब आगामी 28 जून तक सरकार के निर्देशानुसार प्रतिष्ठानों के लिए समयावधि निर्धारित करते हुए नियम लागू किये है, वहीं नाइट कफ्र्यू निरंतर रात्रि दस बजे से लागू रहेगा।


उन्होंने कहा कि सभी दुकानों को सुबह 9 से रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। वहीं सभी दुकानदार अपनी दुकानों के सामने सामाजिक दूरी के निशान लगाने के लिये उतरदायी होंगे। इसके अलावा माॅल सुबह 10 से रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी।


उन्होंने कहा कि होटल व मॉल में स्थित रेस्टोरेंट व बार अथवा अन्य स्थानों पर स्थित रेस्टोरेंट व बार सुबह 10 बजे से राज 10 बजे तक खोले जा सकेंगे। इन्हें भी कोविड-19 हिदायतों की पालना व 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही खोलने की अनुमति दी गयी है। होटल, रेस्टोरेंटै और फास्टफूड ज्वाटंस से होम डिलिवरी रात 10 बजे तक मान्य रहेगी। धार्मिक स्थल एक समय में 50 लोगों की अधिकतम सीमा के साथ खोले जा सकेंगे। धार्मिक स्थलों पर सैनेटाइजेशन, सामाजिक दूरी, मास्क व अन्य कोविड-19 हिदायतों की पालना करनी होगी।

जिलाधीश ने बताया कि निजी वाणिज्यिक कार्यालयों को अपनी पूरी उपस्थिति के साथ खोले जाने की अनुमति प्रदान की गई है हालांकि ऐसे सभी कार्यालयों में कोविड-19 हिदायतों की पालन प्रभावी रूप से करनी होगी। शादी समारोह में व अंतिम संस्कार के लिए 50 व्यक्ति कोविड नियमों की पालना करते हुये एकत्रित हो सकेंगे। शादी समारोह के लिए बारात की अनुमति नहीं होगी।

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उन्होंने बताया कि खुले स्थानों पर सामूहिक कार्यक्रम के लिए कोविड नियमों की पालना करते हुये 50 लोगों की संख्या सीमित की गई है। गोल्फ कोर्सिज के क्लब हाऊसिज, रेस्टोरेंट तथा बार 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी। गोल्फ कोर्सिज में गोल्फ कोर्सिज मैनेजमैंट मैम्बर व आगुंतकों को सामाजिक दूरी व कोविड-19 के दिशा निर्देशों के साथ खेलने की अनुमति देगी।

उन्होंने बताया कि जिम सुबह 6 बजे से सायं 8 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता एवं कोविड-19 की हिदायतों के साथ खोलने की अनुमति रहेगी। सभी निर्माण एवं औद्योगिक इकाइयों तथा संस्थाओं को कार्य करने के लिए अनुमति रहेगी हालांकि कोविड-19 हिदायतों का पालन प्रभावी रूप से करना अनिवार्य रहेगा।


उन्होंने बताया कि स्पोर्टस कॉम्पलैक्स तथा स्टेडियम कान्टैक्ट स्पोर्टस को छोड़कर खेल गतिविधियों (आउटडोर स्पोर्टस एक्टीविटी ) के साथ खुले रहेंगें परंतु दर्शकों को वहां पर जाने की अनुमति नहींं होगी। खेल अधिकारियों की देख-रेख में सामाजिक दूरी एवं अन्य हिदायतों की पालना सुनिश्चित की जाएगी। वहीं स्विमिंग पूल व स्पा सेंटर पूर्णतः बंद रहेगें। उन्होंने बताया कि जिला के सभी सरकारी व गैर सरकारी स्कूल 30 जून 2021 तक बंद रहेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों के लिये जारी पत्र दिनांक 28 मई 2021 लागू रहेगा।


जिलाधीश ने कहा कि इन आदेशों को प्रभावी रूप से लागू करवाने के लिए नगर निगम आयुक्त/जिला नगर आयुक्त सुनिश्चित करेंगे कि नगरपालिकायें इन आदेशों व दिशा निर्देशों का दुकानदारों में प्रचार प्रसार करेंगी। पुलिस उपायुक्त इन आदेशों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये इंस्पैक्शन टीम का गठन करेंगे। इसके अलावा उपमंडल अधिकारी (ना0) पंचकूला व कालका प्रतिदिन गतिविधियों पर निगरानी रखने और आदेशों की सख्त पालना सुनिश्चित करने के लिये अपने अपने अधिकार क्षेत्रों में इंचार्ज होंगे। सभी इंन्सीडेंट कमांडर अपने-अपने इलाकों में इन आदेशों को लागू करने के लिये उतरदायी होंगे।


उन्होंने कहा कि इन आदेशो की उल्लघ्ंाना करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 और आई पी सी की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जायेगी।