*मतदाता ऑनलाइन व ऑफलाइन सर्च कर सकते हैं अपना नाम: जिला निर्वाचन अधिकारी*
*भारत निर्वाचन आयोग के एनवीएसपी पर उपलब्ध हैं कई ऑनलाइन सेवाएं*
पंचकूला, 21 मई – उपायुक्त एवं जिला निवार्चन अधिकारी डा. यश गर्ग ने बताया कि जिला पंचकूला में लोकसभा आम चुनाव के तहत शनिवार 25 मई को मतदान होने हैं। भारत निर्वाचन आयोग के नियमानुसार मतदाता केवल तभी वोट डाल सकते हैं जब उनका नाम मतदाता सूची (निर्वाचक नामावली) में प्रदर्शित हो। इसके लिए मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदाता सूची में अपने नाम की जांच अवश्य कर लें। यह कार्य ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किया जा सकता है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से प्रदान किए गए राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (एनवीएसपी) कई ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करता है। इनमें मतदाता सूची खोजना, ई-ईपीआईसी डाउनलोड करना, मतदान केंद्रों और अधिकारियों का पता लगाना, मतदाता सूची में अनिवासी भारतीय (एनआरआई) के नाम शामिल करना, सुधार के लिए आवेदन करना और मतदाता सूची में प्रविष्टियों को स्थानांतरित करना आदि शामिल हैं। उन्होंने बताया कि पंजीकृत उपयोगकर्ता इसमें लॉग इन कर सकते हैं शिकायतें दर्ज करें, जबकि नए उपयोगकर्ता अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करके पंजीकरण कर सकते हैं, इस प्रकार मतदाता पहुंच और जुड़ाव को सुव्यवस्थित किया जा सकता है। उपयोगकर्ता अपने राज्य का नाम चुनकर अपना नाम मतदाता सूची में खोज सकते हैं। खोज करने के लिए पहला नाम, अंतिम नाम, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, लिंग आदि जैसे विवरण भी आवश्यक हैं। जिलेवार खोज विकल्प भी उपलब्ध है।
डा. यश गर्ग ने बताया कि सबसे पहले मतदान कार्मिक मतदाता सूची में आपके नाम और आपके आईडी प्रूफ की जांच करेगा। इसके उपरांत मतदान कार्मिक आपकी अंगुली पर स्याही लगाएगा, आपको एक पर्ची देगा और एक रजिस्टर (फार्म 17क) पर आपके हस्ताक्षर लेगा। आपको यह पर्ची तीसरे मतदान कार्मिक के पास जमा करनी होगी और अपनी स्याही लगी अंगुली दिखानी होगी और इसके बाद आपको मतदान बूथ की ओर प्रस्थान करना होगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) पर अपने पसंद के उम्मीदवार के प्रतीक के सामने के बैलेट बटन को दबाकर अपना मत दर्ज करें। वीवीपैट मशीन के पारदर्शी विंडो पर दिखने वाली पर्ची की जांच करें। उम्मीदवार की क्रम संख्या, नाम और प्रतीक वाली यह पर्ची 7 सेकेंड के लिए दिखाई देगी और फिर यह सीलबंद वीवीपैट बॉक्स में गिर जाएगी। जब आप किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं डालना चाहते हैं उस स्थिति में आप नोटा (इनमें से कोई नहीं) विकल्प का चुनाव कर सकते हैं। यह ईवीएम मशीन पर अंतिम बटन होता है। मतदाता को मोबाइल फोन, कैमरा या अन्य किसी उपकरण को मतदान बूथ के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
भारत निर्वाचन आयोग के मुताबिक, वोटर आईडी के अलावा और भी कई ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिन्हें दिखाकर मतदाता को वोट डालने की अनुमति मिल जाती है। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग ने लगभग एक दर्जन डॉक्यूमेंट निर्धारित किए हुए है। आपमें से कई लोग ऐसे होंगे, जिनका नाम तो वोटर लिस्ट में है, लेकिन उनके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है। भारत निर्वाचन आयोग ने बगैर वोटर आईडी कार्ड के भी मतदाताओं को वोट डालने का विकल्प दिया हुआ है, जिनका प्रयोग कर वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।
ये दस्तावेज दिखाकर कर सकते हैं मताधिकार का प्रयोग
1. पासपोर्ट
2. ड्राइविंग लाइसेंस
3. अगर आप सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं या फिर, पीएसयू और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में काम कर रहे हैं तो कंपनी की फोटो युक्त आईडी के आधार पर भी मतदान किया जा सकता है।
4. पैन कार्ड
5. आधार कार्ड
6. पोस्ट ऑफिस और बैंक द्वारा जारी किया गया पासबुक।
7. मनरेगा जॉब कार्ड।
8. लेबर मिनिस्ट्री द्वारा जारी किया गया हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड।
9. पेंशन कार्ड जिस पर आपकी फोटो लगी हो और अटेस्टेड हो।
10. नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड।
11. एमपी-एमएलए-एमएलसी की तरफ से जारी आधिकारिक पहचान पत्र।