*प्राइवेट प्ले वे स्कलों का पंजीकरण करवाना अनिवार्य- उपायुक्त*
पंचकूला, 11 सिंतबर : उपायुक्त श्री सतपाल शर्मा ने बताया कि जिला में चल रहे सभी प्राइवेट प्ले वे स्कूलों को एन.सी.पी.सी.आर (नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन आफ चाइल्ड राईट) की हिदायतों के अनुसार चलाया जाना चाहिये।
उन्होने बताया कि प्राइवेट प्ले वे स्कूलों का एन.सी.पी.सी.आर की हिदायतों की पालना सुनिश्चित करने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया जाना अनिवार्य है। इसके लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी सविता नेहरा, महिला एवं बाल विकास को सक्षम अधिकारी अधिकृत किया गया है। उन्होने बताया कि NCPCR.GOV.IN साईट पर प्राइवेट प्ले वे स्कूलों के लिए हिदायते उपलब्ध करवाई गयी हैं तथा SARALHARYANA.GOV.IN साईट पर ऑनलाइन माध्यम से एप्लीकेशन जमा करवा सकते है।
उपायुक्त ने बताया कि जिला के जिन प्राइवेट प्ले वे स्कूलों ने पंजीकरण नही करवाया है वो जल्द से जल्द अपना पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करें।