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पंचकूला के अधिकार क्षेत्र में सीआरपीसी की धारा 144 तुरंत प्रभाव से लागू करने के आदेश जारी किये

पंचकूला, 25 अप्रैल- पंचकूला के पुलिस उपायुक्त श्री मोहित हांडा ने आज जरूरी सेवाओं जैसे कि स्वास्थ्य, पुलिस और अन्य आपातकालीन सेवाओं में लगे कर्मचारियों  को छोड़ कर पुलिस कमिश्नरेट, पंचकूला के अधिकार क्षेत्र में सीआरपीसी की धारा 144 तुरंत प्रभाव से लागू करने के आदेश जारी किये है। 
राज्य सरकार द्वारा  कल  जारी किये गये आदेशों के तहत बताया गया है कि हरियाणा में फैलते कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए प्रभावी उपाय करना आवश्यक है।  तदनुसार, सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने पर विचार करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जब तक कि विशेष रूप से अनुमति नहीं दी जाती है, चार से अधिक लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगा दिया जाए।  

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इसी प्रकार, आज डीसीपी द्वारा जारी आदेशों के अंतर्गत कहा गया है कि कोविड -19 महामारी के संक्रमण के प्रसार के कारण जिला पंचकूला में मानव जीवन, स्वास्थ्य और सुरक्षा, जन शांति के लिए खतरे की संभावना है।  इसलिए, डीसीपी ने धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा सरकार और गृह विभाग की अधिसूचना के अनुसार पुलिस कमिश्नरेट, पंचकूला के पूरे इलाके में चार से अधिक लोगों के अनावश्यक इकठ्ठा होने पर रोक लगाने के आदेश जारी किए है जब तक कि विशेष रूप से  समय-समय पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति नहीं दी जाती है।  ये आदेश अगले आदेशों तक तत्काल प्रभाव से लागू होंगें।  ये आदेश स्वास्थ्य, पुलिस और अन्य आपातकालीन सेवाओं पर तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे।  

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आदेशों में कहा गया है कि  यदि कोई भी व्यक्ति इन आदेशो की उल्लंघना के लिए दोषी पाया गया, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत सजा के लिए उत्तरदायी होगा।