*MC Commissioner Amit Kumar leads intensive sanitation challan drive to boost City Cleanliness* 

नामांकन प्रक्रिया के दौरान लागू रहेगी धारा 144

सिरसा, 11 अप्रैल।

16 से भरे जाएंगे नामांकन, 26 अप्रैल को अलॉट होंगे चुनाव चिन्ह 

लोकसभा आम चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष व शांतिपूर्वक तरीके से स पन्न करवाने के उद्ेश्य से नामांकन प्रक्रिया के दौरान धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं। सिरसा लोकसभा क्षेत्र के लिए नामांकन लघुसचिवालय के प्रथम तल पर स्थित उपायुक्त कोर्ट में 16 अप्रैल को प्रात: 11 बजे से भरे जाएंगे, जबकि 26 अप्रैल को प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह अलॉट किए जाएंगे।

जिलाधीश प्रभजोत सिंह ने बताया कि रिटर्निंग अधिकारी व सहायक रिटर्निंग अधिकारी कार्यालयों में नामांकन के लिए आते समय प्रत्याशी के काफिले में 3 से ज्यादा वाहन नहीं हो सकते हैं। ऐसा करना आचार संहिता की उल्लंघना माना जाएगा। प्रत्याशी को अपने तीनों वाहन आरओ कार्यालय से कम से कम 100 मीटर की दूरी पर खड़े करने होंगे। इसके लिए निर्धारित दूरी का सीमांकन भी स्पष्टï रूप से किया जाएगा। इसी प्रकार नामांकन के लिए आरओ कार्यालय में प्रत्याशी के साथ 4 से अधिक व्यक्ति एक बार में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इसके लिए एक प्रवेश द्वार ही इस्तेमाल किया जा सकेगा। 

उन्होंने बताया कि 03-सिरसा (एससी) लोकसभा आम चुनाव-2019 के लिए राजनीतिक दलों के उ मीदवार एवं अन्य प्रत्याशी 16 अप्रैल से 23 अप्रैल तक प्रात: 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन भर सकते हैं। 24 अप्रैल को प्रात: 11 बजे उपरांत नामांकन पत्रों की छंटनी की जाएगी। 26 अप्रैल को दोपहर 3 बजे बाद प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह वितरित किये जाएंगे। 

ये आदेश ड्यूटी पर लगे व्यक्तियों पर लागू नहीं होंगे। आदेशों की उल्लंघना करने वाले व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंड के भागी होंगे। उन्होंने सभी राजनीतिक पार्टियों व प्रत्याशियों से आह्वïान किया है कि वे निर्वाचन आयोग के इस नियम की अनुपालना सुनिश्चित करने में सहयोग करें ताकि नामांकन की प्रक्रिया को सुचारू ढंग से संपन्न किया जा सके। इन नियमों की समुचित अनुपालना के लिए जरूरी सुरक्षा प्रबंध भी किए जाएंगे। 

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