*MC Chandigarh takes action against encroachments in Sector 15 Patel Market*

जिला में बारबर शाॅप, सैलून, स्पा की दुकाने नहीं खुलेंगी-डीसी

पंचकूला 5 मई- जिला मैजिस्ट्रेट मुकेश कुमार आहूजा ने आदेश जारी कर कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर शेष जिला में एलटरनेट डे के तहत सप्ताह में दो-दो दिन दुकाने खालने की अनुमति प्रदान की गई है। इससे पहले सप्ताह में दो ग्रुप बनाकर दुकाने खोली गई थी लेकिन अब तीन ग्रु्रप बनाए गए है। इसके लिए सामाजिक दूरी का पालन करने एवं अत्यधिक भीड़ को रोकने के उद्वेश्य से नियमों में संशोधन किया गया है।

For Detailed News-


उपायुक्त द्वारा जारी आदेशानुसार बारबर शाॅप, सैलून, स्पा की दुकाने नहीं खोली जाएगी। जिला में आवश्यक सेवा अधिनियम के तहत आटा चक्की, राशन की दुकाने, दूध, डेयरी, फल, सब्जी, केमिस्ट, पोल्ट्री, करियाना, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, किताबें एवं स्टेशनरी, खाद, पशु चारा, खेती में काम आने वाले औजार, कन्फेक्शनरी बेकरी की दुकाने हर रोज प्रातः 7 से 6.30 बजे तक खुली रहेंगी।

https://propertyliquid.com/


जारी आदेशानुसार सप्ताह में दो दिन बुधवार और शनिवार को प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन, पंखा, कूलर, एसी रिपेयर, इलेक्ट्रिकल, सैनिटरी हार्डवेयर, बिल्डिंग मटेरियल, गाड़ी रिपेयर वर्कशॉप, पेंटिंग, साइकल स्टोर, रिपेयर, हार्डवेयर एवं पेंट, आदि दुकाने 8 से 6 बजे तक खुली रहेंगी।


उपायुक्त ने जारी आदेशों में कहा कि सप्ताह में रविवार व वीरवार को खुलने वाली दुकानों में गिफ्ट शॉप, टॉय स्टोर, स्पोर्ट्स बैग, सूटकेस, ड्राई क्लीनर, ज्वेलरी, ऑप्टिकल की दुकानें, गारमेंट्स, कपड़े की दुकान, शूज दुकाने की शामिल है जो प्रातः 8 से 6 बजे तक खोली जाएगी।


इसके अलावा सप्ताह में मंगलवार व शुक्रवार को दो दिन प्लाई वुड, टिंबर ग्लास, इनवर्टर, बैटरी, जनरेटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, घड़ियां रिपेयर, फोटोस्टेट, मोबाइल रिचार्ज, वाटर प्यूरीफायर, रेफ्रिजरेटर, एलईडी, माइक्रो, वेव ओवन स्टोव गैस रिपेयर, ग्लास हाउस, बेड एवं फर्नीचर, स्क्रैप (कबाडी )की दुकानें प्रातः 8 से 6 बजे तक खुलेंगी।


उपायुक्त ने कहा कि गृह मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशानुसार सभी दुकानदारों एवं वर्करों को फेस मास्क लगाना जरूरी होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा दुकानों के प्रवेश एवं निकासी द्वार पर थर्मल स्केनिंग, टच फ्री मैकेनिजम के साथ हैण्डवाश व सैनिटाइजर प्रयोग करना होगा। इसके अलावा, जिला में होटल, रेस्टोरेंट, मॉल, सिनेमा हॉल, शादी समारोह स्थल, जिम, स्पोर्टस काॅम्पलेेक्स, स्वीमिंग पुल एवं सभी धार्मिक स्थल आदि पूर्ण रूप से बंद रहेंगे।


इन आदेशों की उल्लंघना करने वाले आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की अपराधिक धारा 51 से 60 के तहत दोषी होंगें।

Watch This Video Till End….

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल पर जुड़ें!