State-Level Workshop on AISHE Survey 2024–25 Concludes in Panchkula

जिला नगर योजनाकार, पंचकूला ने गांव सीतो-माजरा में दो दुकानें व गांव बाड में दो निर्माणाधीन बिल्डिंग को किया ध्वस्त

For Detailed

पंचकूला, 30 अगस्त- जिला नगर योजनाकार, पंचकूला द्वारा पैरीफेरी नियंत्रित क्षेत्र अर्बन एरिया एक्ट की राजस्व सम्पदा में बड़ी कार्यवाही करते हुए गांव सीतो-माजरा में दो दुकानें व गांव बाड में दो निर्माणाधीन बिल्डिंग को जेसीबी द्वारा ध्वस्त किया गया। इस कार्यवाही में जिला नगर योजनाकार, पंचकूला, श्रीमति गुंजन वर्मा, सहायक योजनाकार श्री पंकज बेनीवाल व विक्रम सिंगला, तहसीलदार कालका, बतौर ड्यूटी मैजिस्ट्रेट मौजूद रहे। इसके अतिरिक्त जिला नगर योजनाकार (ई0) की टीम व किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस बल तोड़फोड़ दस्ते के साथ मौजूद था। लोगोें द्वारा तोड़-फोड़ का काफी विरोध किया गया, लेकिन विभाग ने अपनी कार्यवाही जारी रखी।


इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला नगर योजनाकार, पंचकूला, श्रीमति गुंजन वर्मा ने बताया कि इन अवैध निर्माणों पर कार्यवाही करने से पहले 18 जनवरी व 7 जुलाई को कारण बताओ नोटिस और 31 जनवरी व 26 जुलाई को रेस्टोरेशन आॅर्डर भी दिया गया था, लेकिन इन निर्माणों को नहीं हटाया गया, जिस कारण विभाग को यह कार्रवाई करनी पड़ी। उन्होंने बताया कि निदेशक, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा, चंडीगढ़ से अनुमति लिए बिना यदि कोई भी अवैध निर्माण या काॅलोनी विकसित की जाती है, तो विभाग उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के साथ-साथ अर्बन एरिया एक्ट-1975, पैरिफेरी नियंत्रित क्षेत्र-1952 तथा नियंत्रित क्षेत्र-1963 के तहत विभाग सख्त कानूनी कार्यवाही करता है तथा इनके खिलाफ एफ. आई. आर. दर्ज भी करवाई जाती है, जिसमें तीन साल कारावास तथा जुर्माने का भी प्रावधान है।

ttps://propertyliquid.com/


उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि विभाग से सी.एल.यू /लाईसेंस  लिए बिना किसी भी प्रकार के छोटे या बड़े निर्माण न करें, ताकि जनता की कड़ी मेहनत का पैसा बर्बाद न हो और अनाधिकृत अवैध निर्माणों पर रोक लग सके।