कोरोना वायरस कोविड-19 की विश्वव्यापी महामारी से सुरक्षित रहने के लिए केन्द्र व हरियाणा सरकार ने होम आइसोलेशन के दिशा-निर्देश व होम आइसोलेशन के लिए स्टेप्स जारी किए हैं।
पंचकूला 20 जून – कोरोना वायरस कोविड-19 की विश्वव्यापी महामारी से सुरक्षित रहने के लिए केन्द्र व हरियाणा सरकार ने होम आइसोलेशन के दिशा-निर्देश व होम आइसोलेशन के लिए स्टेप्स जारी किए हैं।
यह जानकारी देते हुए उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि स्टेप-1 के तहत लक्षणों के आधार पर चिकित्सक द्वारा होम आइसोलेशन की सलाह दी जाती है। स्टेप-2 के तहत निर्धारित मानदण्डों को पूरा करने पर अगले दस दिनों के लिए होम आइसोलेशन में रहना होगा। स्टेप-3 के अनुसार दस दिनों के होम आइसोलेशन के उपरांत अगले सात दिनों तक स्वयं की निगरानी करनी होगी। उन्होंने बताया कि खांसते व छींकते समय टिश्यू का इस्तेमाल करने के बाद इसे कूड़ेदान में फेंके। हाथों को 40 सैकेंड तक साबुन व पानी से धोएं अथवा अलकोहल आधारित सेनिटाईजर का इस्तेमाल करें। थाली, गिलास या खाने के बर्तन सांझा न करें, छुए जाने वाली वस्तुओं व सतहों को लगातार साफ और कीटाणुरहित करें व आपस में कम से कम दो गज की दूरी बनाकर रखें व दूसरों के सम्पर्क से बचें और एक-दूसरे से हाथ न मिलाएं।
उपायुक्त ने बताया कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर घबराएं नहीं। कोरोना के 80 प्रतिशत से अधिक मरीज या तो बिना किसी लक्षण के होते हैं या उन्हें हल्के लक्षण होते हैं। ऐसे मरीज अपने घरों में ही आराम से ठीक हो सकते हैं। होम आइसोलेशन के लिए मानदण्डों की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि चिकित्सक द्वारा व्यक्ति में हल्के या बहुत ही हल्के लक्षण बताए जाने चाहिए। सेल्फ आइसोलेशन करने के लिए निवास पर जरूरी सुविधा होनी चाहिए। होम आइसोलेशन के दौरान 24 घंटे सात दिन देखभालकर्ता उपलब्ध होने चाहिए और अस्पताल के बीच सम्पर्क होना अनिवार्य है। करीबी सम्पर्कों व देखभालकर्ताओं को चिकित्सक से निर्धारित दवा का प्रेाफिलैक्सिस लेना चाहिए। डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यूू डॉट माई जी ओ वी डॉट इन आरोग्य-सेतू-ऐप पर उपलब्ध आरोग्य सेतु ऐप मोबाईल में डाउनलोड करें। रोगी अपने स्वास्थ्य व ईलाज फॉलोअप के लिए जिला सर्विलांस टीम को सूचित करे।
उन्होंने बताया कि सांस लेने में कठिनाई, छाती में लगातार दबाव, दर्द, मानसिक भ्रम या अचेत होना, होठों, चेहरे का रंग नीला पडना, चिकित्सीय अधिकारियों की सलाह पर ही चिकित्सा सहायता लें। उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी के लिए 24 घंटे राष्टड्ढ्रीय हेल्प लाईन नम्बर 011-23978046 व 1075 पर तथा हरियाणा राज्य हेल्प लाईन नम्बर 85588-93911 पर सम्पर्क किया जा सकता है और ऐम्बूलैंस के लिए 108 पर कॉल करें।
उपायुक्त ने बताया कि सरकार ने रोगियों के लिए भी निर्देश जारी किए हैं। जारी निर्देशों के अनुसार हमेशा तीन लेयर वाला फेस मास्क पहने, जिसे 6 से 8 घंटे उपरांत बदल लें व मास्क को संक्रमणरहित करके ही उचित तरीके से फेंके। घर के अन्य लोगों, विशेष रूप से बुजुर्गांे व उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, वृक्क रोग आदि ग्रसितों से उचित दूरी बनाएं रखें। हाईड्रेशन हेतु पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ पीने चाहिए। सांस लेते व छोड़ते समय शिष्टड्ढता बरतें। व्यक्तिगत वस्तुओं को अन्यों से साझा न करें। छुए जाने वाली सतहों जैसे टेबल, दजवाजे, हैंडल आदि को हाइपोक्लोराइड घोल से साफ करें। चिकित्सक के निर्देशों और दवाई का पूर्णतया पालन करें। रोगी रोजाना शारीरिक तापमान की जांच करें और बीमारी के लक्षण बढने पर तुरन्त चिकित्सक से सम्पर्क करें।
उपायुक्त ने बताया कि कोरोना संक्रमित व्यक्तियों के देखभालकर्ताओं के लिए निर्धारित निर्देशों के बारे में जारी किए गए है। उन्हें दस्ताने उतारते या उपयोग की गई वस्तुओं को सम्भालने के बाद हाथों की सफाई करनी चाहिए। नियमित रूप से साबुन और पानी से 40 सैकेंड तक हाथ धोएं या अल्कोहल आधारित सेनिटाईजर का उपयोग करके हाथों की सफाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। रोगी के शरीर से निकले किसी भी प्रकार के फ्लूइड से बचें। डिस्पोजेबल दस्तानों का उपयोग करें। रोगी के आसपास रखी वस्तुओं के सम्पर्क में आने से बचें। बिस्तर एवं कपड़ों को धोने से पहले सोडियम हाईपोक्लोराईड के घोल से कीटाणुरहित करें। रोगी को उसके कमरे में ही भोजन उपलब्ध करवाएं। रोगी द्वारा उपयोग किए जाने वाले बर्तनों को अलग से दस्ताने पहनकर डिटर्जेंट और पानी से साफ करें। रोगी के नियमित शारीरिक तापमान की निगरानी के साथ-साथ अपने स्वास्थ्य की निगरानी करना सुनिश्चित करें और कोविड-19 सम्बन्धी लक्षण पाए जाने पर तुरन्त चिकित्सक को सूचित करें।