*MCC conducts major anti-encroachment drive in Industrial Area Phase II*

कस्टम हायरिंग सैंटर के कृषि यंत्रों का ब्लॉक वाइज भौतिक सत्यापन 8 नवंबर से 25 नवंबर तक किया जाएगा

सिरसा, 03 नवंबर।

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सहायक कृषि अभियंता इंजिनियर गोपी राम सांगवान ने बताया कि कृषि विभाग द्वारा 8 नवंबर से 25 नवंबर 2021 तक कस्टम हायरिंग सैंटर के कृषि यंत्रों ब्लॉक वाइज भौतिक सत्यापन किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि जिन किसानों ने फसल अवशेष प्रबंधन के कृषि यंत्र जैसे सुपर सीडर, पैडी स्ट्रा चौपर, जीरो ड्रिल, मल्चर, स्ट्रा बेलर हे-रेक, हैप्पी सीडर, रोटरी स्लेशर, क्रॉप रीपर आदि कृषि यंत्र खरीद कर उनके बिल विभागीय पोर्टल पर नौ अक्टूबर तक अपलोड कर दिए थे। उनके कस्टम हायरिंग सैंटर के कृषि यंत्रो के भौतिक सत्यापन के लिए विभाग द्वारा कार्यक्रम तय कर दिया गया है।


उन्होंने बताया कि खंड सिरसा के 66 सीएचसी व खंड ऐलनाबाद के 66 सीएचसी की फिजिकल वैरीफिकेशन आठ से 11 नवंबर 2021 तक, खंड रानियां के 55 सीएचसी, खंड बड़ागुढा के 50 सीएचसी की फिजिकल वैरीफिकेशन 12, 15, 16 व 17 नवंबर 2021 को, खंड डबवाली व ओढां के 34 सीएचसी की फिजिकल वैरीफिकेशन 18, 22 व 23 नवंबर 2021 को तथा खंड नाथूसरी चौपटा के 18 सीएचसी की फिजिकल वैरीफिकेशन 24 व 25 नवंबर 2021 को की जाएगी। कृषि विभाग की टीम द्वारा सीएचसी का निरीक्षण साइट पर जाकर किया जाएगा।

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अत: कृषि यंत्रो के भौतिक सत्यापन के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर के पास सभी का आधार कार्ड, सीएचसी का पैन कार्ड, बैंक खाता की प्रति, सदस्यों का मेरी फसल-मेरा ब्यौरा की प्रति, सदस्यों की जमीन की पटवारी रिपोर्ट, कृषि यंत्र के बिल की तीन प्रतियां, स्वयं घोषणा पत्र, कृषि यंत्र के साथ जीपीएस कैमरा द्वारा ली गई फोटो, बोर्ड पर नाम व पता का पूरा विवरण आदि अन्य दस्तावेज एवं कृषि यंत्र के मैन फ्रेम पर कस्टम हायरिंग सेंटर का नाम, स्कीम का नाम, गांव का नाम लिखा होना चाहिए एवं सही तरीके मशीन सीरियल नंबर मैन फ्रेम पर खुदा होना चाहिए।