147 बुजुर्ग एवं दिव्यांगों ने भरा 12डी फार्म, रिटर्निंग अधिकारी घर-घर जाकर डलवाएंगे वोट - डा. यश गर्ग

उपायुक्त ने डिसेस्टर मैनेजमेंट 2005 के तहत कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए जिला के शहरी क्षेत्रों में सोमवार एवं मंगलवार को शॉपिंग मॉल एवं दुकानें बंद रखने के आदेश जारी किये हैं।

पंचकूला 28 अगस्त- उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने डिसेस्टर मैनेजमेंट 2005 के तहत कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए जिला के शहरी क्षेत्रों में सोमवार एवं मंगलवार को शॉपिंग मॉल एवं दुकानें (आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को छोडकर) बंद रखने के आदेश जारी किये हैं।

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उपायुक्त द्वारा जारी आदेशानुसार इससे पहले जिला में शनिवार और रविवार को सभी सार्वजनिक एवं निजी कार्यालयों (आवश्यक सेवाओं के अलावा) और बाजार क्षेत्र में सभी शॉपिंग मॉल एवं दुकानें (आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को छोडकर) बंद रखने के आदेश दिए थे। हालांकि सोमवार व मंगलवार को सार्वजनिक और निजी कार्यालय खुले रहेंगे।

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जारी आदेशों के अनुसार अब इन क्षेत्रों में शनिवार और रविवार को दुकानें एवं शॉपिंग मॉल खोलने पर कोई पाबंदी नहीं होगी। सोमवार व मंगलवार को आवश्यक सेवाओं में ग्रोसरी, आइटम, फल, सब्जी, दूध, बूथ, बेकरी, मिठाई की दुकानें, कन्फैक्शनरी आईटम, मेडिसन की दुकाने प्रातः 7 बजे से सांय 7 बजे तक ही खुली रहेंगी। ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होगें आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे। इंसीडेंट कमाण्डरों इन आदेशों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित करेंगे।