*Chandigarh MC's F&CC approves key welfare projects, tackles city maintenance & stray cattle concerns*

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम पंचकूला के उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के चेयरमैन एवं सदस्य मंच की कार्यवाही 6 मार्च को आयोजित की जाएगी

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पंचकूला, 4 मार्च – उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम पंचकूला के उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के चेयरमैन एवं सदस्य मंच की कार्यवाही 6 मार्च को सुबह 11.30 बजे अधीक्षण अभियंता, पंचकूला के कार्यालय, पहली मंजिल, एससीओ नंबर-96, सेक्टर-5, पंचकूला में की जाएगी।


इस संबंध में जानकारी देते हुए निगम में एक प्रवक्ता ने बताया की मंच के सदस्य, पंचकूला जिले के उपभोक्ताओं की सभी प्रकार की समस्याओं की सुनवाई करेंगे जिनमें मुख्यतः बिलिंग, वोल्टेज, मीटरिंग से सम्बंधित शिकायतें, कनैक्शन काटने और जोड़ने बिजली आपूर्ति में बाधाएं, कार्य कुशलता, सुरक्षा, विश्वसनीयता में कमी और हरियाणा बिजली विनियामक आयोग के आदेशों की अवहेलना आदि शामिल हैं। मंच द्वारा बिजली अधिनियम की धारा 126 तथा धारा 135 से 139 के अन्तर्गत बिजली चोरी और बिजली के अनधिकृत उपयोग के मामलों में दंड तथा जुर्माना और धारा 161 के अन्तर्गत जांच एवं दुर्घटनाओं से सम्बंधित मामलों की सुनवाई नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि सभी उपभोक्ताओं से अनुरोध किया गया है कि वे अपनी शिकायतों के निवारण के लिए इस अवसर का लाभ उठाएं।


उन्होंने बताया कि उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली कीआपूर्ति उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। उपभोक्ताओं की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए निगम द्वारा अनेक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम चलाए जा रहे ।

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