हरियाणा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत योग्य लाभपात्रों को प्रतिवर्ष 6 हजार रुपये की राशि उपलब्ध करवाई जायेंगी।
पंचकूला, 9 सितंबर-
हरियाणा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत योग्य लाभपात्रों को प्रतिवर्ष 6 हजार रुपये की राशि उपलब्ध करवाई जायेंगी। इसके लिये योग्य पात्र आवश्यक दस्तावेज स्वयं सत्यापित करके जिला खजाना कार्यालय लघु सचिवालय सेक्टर 1 में जमा करवाने होंगे।
जिला खजाना अधिकारी श्रीमती सुनीता पातड़ ने बताया कि इस योजना का लाभ ऐसे लोगों को दिया जायेगा, जिनकी वार्षिक आय 15 हजार रुपये महीना या 1 लाख 80 हजार रुपये वार्षिक अथवा इससे कम है। ऐसे किसान जिनके पास पांच एकड़ भूमि है और उनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है वे भी इस योजना के पात्र है। उन्होंने बताया कि योजना के लाभ के लिये पात्र व्यक्तियों को जिला खजाना कार्यालय में अपने दस्तावेज जमा करवाने होंगे और लाभ की यह राशि सीधे प्रार्थी के बैंक खाते में जमा की जायेगी। उन्होंने जिला के सभी योग्य पात्रों से इस योजना का लाभ हासिल करने के लिये अपने दस्तावेज शीघ्र जमा करवाने का अनुरोध किया है।
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