*MC Chandigarh takes action against encroachments in Sector 15 Patel Market*

हरियाणा में मुख्यमंत्री राहत कोष से वित्तीय सहायता लेने की प्रक्रिया हुई सरल

-आवेदक सरल पोर्टल के माध्यम से ले सकते हैं सुविधा का लाभ


सिरसा, 7 मार्च।

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हरियाणा सरकार ने लोगों को बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने की कडी में एक और कदम बढाते हुए मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत चिकित्सा आधार पर वित्तीय सहायता प्राप्त करने वालों को सरल पोर्टल पर सुविधा प्रदान की है। इससे यह प्रक्रिया और अधिक सरल एवं आसान हो जाएगी।


उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने यह जानकारी देते हुए बताया कि अब आर्थिक सहायता के लिए प्रार्थी आवेदक सरल पोर्टल द्धह्लह्लश्चह्य://ह्यड्डह्म्ड्डद्यद्धड्डह्म्4ड्डठ्ठड्ड.द्दश1.द्बठ्ठ/ के माध्यम से  इस सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकते है। मुख्यमंत्री राहत कोष से मिलने वाली आर्थिक सहायता की राशि सीधे आवेदक या लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। उन्होंने बताया कि अब आवेदक अपनी पीपीपी आईडी के माध्यम से सरल पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। इस प्रकिया को पूर्ण करने के लिए आवेदकों को अपने चिकित्सा बिल, ओपीडी बिल आदि जैसे अन्य सम्बंिधत दस्तावेजों को अपलोड कर मुख्यमंत्री राहत कोष (सीएमआरएफ) से चिकित्सा आधार पर वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं।

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उपायुक्त ने बताया कि ज्यों ही आवेदक आर्थिक सहायता के लिए पोर्टल पर अपना आवेदन डालेगा त्यों ही आवेदन को संबंधित क्षेत्र के सांसद, विधायक, अध्यक्ष जिला परिषद, अध्यक्ष ब्लॉक समिति, मेयर/एमसी के अध्यक्ष के पास के लॉगिन किया जाएगा और ये जनप्रतिनिधि पांच दिन के भीतर अपनी सिफारिसों के साथ उपायुक्त को भेजेंगे। उपायुक्त द्वारा आवेदन संबंधित तहसीलदार को भूमि विवरण और सिविल सर्जन को चिकित्सा दस्तावेजों के सत्यापन के लिए भेजेगा। उन्होंने बताया कि हर पखवाड़े पर जिला स्तरीय समिति की बैठक होगी और जिसमें चिकित्सा आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के मामलों की समीक्षा कर  रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजेगी। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा 22 और गंभीर बीमारियों को मुख्यमंत्री राहत कोष में शामिल करने का भी निर्णय लिया गया है।