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हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा स्वयं रोजगार स्थापित करने के लिए चलाई जा रही अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं

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पंचकूला, 2 नवंबर- हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा स्वयं रोजगार स्थापित करने के लिए अनेक प्रकार की जनकल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है।


इस संबंध में जानकारी देते हुए हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के जिला प्रबंधक श्री कुलदीप सैनी ने बताया कि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों, को स्वयं रोजगार स्थापित करने के लिए ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। अनुसूचित जाति के उन परिवारों को जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में 3,00,000 रुपये (परिवार पहचान पत्र अनुसार) से अधिक न हो, को एनएसएफडीसी स्कीम के तहत माइक्रो क्रेडिट फाइनेंस और महिला समृधि योजना में निगम द्वारा 1,00,000 रुपये तक का ऋण 5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध करवाया जाता है, जिससे प्रार्थी स्वयं का कारोबार स्थापित कर सकता है।


उन्होंने बताया कि  किसी भी दुकान का जैसे करियाना, मनियारी, ब्यूटी पार्लर, आटा चक्की, सब्जी, टायर, पेंट, मिठाई, जूता दुकान या अन्य कोई भी लाभप्रद आय उपार्जन योजना इत्यादि पर काम शुरू करने व कार्य को आगे बढ़ाने के लिए ऋण दिया जाता है। उन्होंने बताया कि आवेदन निगम की वेब साईट www.hsfdc.org.in पर काॅमन सर्विस सेंटर, अन्तोदय भवन या जिला कार्यालय पंचकूला से भरवाए जा सकते है। उन्होंने कहा कि इच्छुक आवेदनकर्ता निगम की उपरोक्त वेबसाईट पर ऋण आवेदन फार्म भरकर जिला कार्यालय में 7 नवंबर 2023 तक जमा करवा सकते है।

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