सीडीएलयू की परीक्षाओं के मद्देनजर धारा 144 लागू
जिलाधीश अनीश यादव द्वारा चौ. देवीलाल विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित होने वाली यूसीएलडी (फूल, रि-अपियर, फेल, इंप्रूवमेंट, एडिशनल, मर्सी चांस) परीक्षाओं को शांंतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए परीक्षा केंद्र पर आपराधिक प्रक्रिया 1973 की धारा 144 लागू करने के आदेश पारित किए हंै। ये परीक्षाएं चार दिसंबर से राजकीय महिला महाविद्यालय बरनाला रोड़ सिरसा में आयोजित की जाएगी।
जारी आदेशों के अनुसार परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में पांच या इससे अधिक व्यक्ति इक्_ा नहीं हो सकते। आदेशों की अवहेलना करने वाले तथा असामाजिक तत्वों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। परीक्षा केंद्रों के नजदीक फोटो स्टेट की दुकानें भी बंद रहेगी। उन्होंने बताया कि ये आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस व कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। इन आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।