*MC Chandigarh takes action against encroachments in Sector 15 Patel Market*

सीडीएलयू की परीक्षाओं के मद्देनजर धारा 144 लागू

सिरसा, 25 जनवरी।


                जिलाधीश प्रदीप कुमार द्वारा चौ. देवीलाल विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित होने वाली पोस्ट ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट की परीक्षाओं को शांंतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए परीक्षा केंद्रों पर आपराधिक प्रक्रिया 1973 की धारा 144 लागू करने के आदेश पारित किए हंै। परीक्षाओं के लिए विश्वविद्यालय व इससे संबंधित महाविद्यालयों में दो दर्जन से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।

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                जिलाधीश ने बताया कि ये परीक्षाएं राजकीय नेशनल महाविद्यालय सिरसा, राजकीय महिला महाविद्यालय सिरसा, सीएमके नेशनल गल्र्स महाविद्यालय सिरसा, शाह सतनाम जी गल्र्स महाविद्यालय एवं शाह सतनाम जी ब्वायज महाविद्यालय सिरसा, जननायक चौ. देवीलाल मैमोरियल कॉलेज बरनाला रोड़ सिरसा, चौ. केआर मैमोरियल डिग्री कॉलेज (कन्या) जमाल, माता हरकी देवी महिला महाविद्यालय ओढां, एमपी महिला महाविद्यालय डबवाली, डा. भीमराव अंबेडकर महाविद्यालय डबवाली, श्री गुरु हरी सिंह कॉलेज श्रीजीवन नगर, चौ. मनीराम झोरड़ राजकीय महाविद्यालय ऐलनाबाद, जनता गल्र्स कॉलेज ऐलनाबाद, सीआरडीएवी डिग्री कॉलेज ऐलनाबाद, राजकीय कन्या महाविद्यालय कालांवाली, राजकीय कन्या महाविद्यालय रानियां के साथ-साथ चौ. देवीलाल विद्यालय विद्यालय के टैगोर भवन, सीवी रमन भवन, डा. अंबेडकर भवन व विश्वविद्यालय कॉलेज सीडीएलयू सिरसा बनाए गए परीक्षा केंद्रों में परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी।

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               आदेशों के अनुसार परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में पांच या इससे अधिक व्यक्ति इक्_ा नहीं हो सकते। केवल ड्यूटी करने वाले कर्मचारी व अधिकारी ही प्रवेश कर सकते है। आदेशों की अवहेलना करने वाले तथा असामाजिक तत्वों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि तक किसी भी व्यक्ति को अस्त्र शस्त्र व अन्य किसी प्रकार के हथियार साथ लेकर चलने पर पाबंदी रहेगी और परीक्षा केंद्रों के नजदीक फोटोस्टेट की दुकानें भी बंद रहेगी। उन्होंने बताया कि ये आदेश डयूटी पर तैनात पुलिस व कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। इन आदेशों की अवेहलना करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।