उपायुक्त ने समाधान शिविर में सुनी लोगों की समस्याएं

सिविल सर्जन डा0 योगेश शर्मा ने बताया कि जिन बच्चो का जन्म दिनांक 10.10.2002 को या उससे पहले हुआ है और उनका जन्म पंजीकृत है लेकिन जन्म रिकार्ड में बच्चे का नाम नहीं लिखा हुआ

पंचकूला,8 नवम्बर- सिविल सर्जन डा0 योगेश शर्मा ने बताया कि जिन बच्चो का जन्म दिनांक 10.10.2002 को या उससे पहले हुआ है और उनका जन्म पंजीकृत है लेकिन जन्म रिकार्ड में बच्चे का नाम नहीं लिखा हुआ ऐसे लोग अपने बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र के जन्म रिकार्ड के नाम के खाली कालम में 31.12.2019 तक बच्चे का नाम लिखवा सकते है। उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से दिया गया ये अन्तिम अवसर है। इसके बाद 15 साल से अधिक आयु के बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र मे नाम दर्ज नहीं हो पायेगा।


उन्होंने बताया कि नगर निगम पंचकूला/जिला रजिस्ट्रार पंचकूला के जन्म पंजीकृत रिकार्ड में नाम दर्ज करवाने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजो की आवश्यकता हैं।

  1. बच्चे के माता-पिता दोनों की तरफ से एक अंडरटेकिंग।
  2. सम्ंबधित बच्चे का शिक्षा प्रमाण पत्र व आधार कार्ड।
  3. सम्ंबन्धित बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र।
    उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि बच्चे के शिक्षा प्रमाण पत्र व जन्म प्रमाण पत्र में जन्म तिथि एक समान होनी चाहिए।
    15 साल तक बच्चे का नाम दर्ज कराना जरूरी
    उन्होने कहा कि सरकार की ओर से बच्चे के जन्म का पंजीकरण बिना नाम के ही जन्मतिथि से ही पंजीकृत हो जाता है। बच्चे के नाम के खाली कालम मे नाम लिखवाने के लिए सरकार अभ्भिावकों को 15 साल का समय देती है कि वो सोच समझ कर अपने बच्चे का नाम जन्म रिकार्ड में लिखवा ले। लेकिन अभिभावक इस बारे में लापरवाही बरतते है जिससे उन्हे बाद में बडी भारी दिक्कतों का सामना करना पड सकता है। इसलिए सभी अभिभावकों को जागरूक किया जाता हैं कि वे अपने बच्चों के पंजीकृत जन्म रिकार्ड के बच्चे के नाम के खाली कालम मे बच्चे का नाम पंजीकरण तिथि से 15 वर्ष की आयु से पहले लिखवा ले।

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