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सिरसा के वार्ड नम्बर 15 में मिला कोरोना पॉजिटिव, प्रभावित क्षेत्र को बनाया कंटेनमेंट जोन

सिरसा, 27 जून।

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                  उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने बताया कि सिरसा के वार्ड नम्बर 15 में कोरोना पॉजिटीव केस मिलने पर जिला प्रशासन द्वारा प्रभावित क्षेत्र को कंटेनमेंट व बफर जोन बनाया गया हैं। इसके लिए एसडीएम सिरसा कंटनमेंट व बफर जोन के ऑल ऑवर इंचार्ज रहेंगे, जो कोविड-19 के फैलाव को रोकने आदि के सभी प्रबंधों व व्यवस्थाओं की देखरेख करेंगे।


श्री वर्धमान जैन धर्मशाला में कंट्रोल रुम स्थापित (01666-220815):


                  उपायुक्त बिढ़ान ने बताया कि कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के मद्देनजर सिरसा के भादरा बाजार वार्ड नम्बर 15 में विजय के घर से दलीप शर्मा के घर तक (एक तरफ) व रत्नपाल के गोदाम से विक्की के घर तक (दूसरी तरफ) के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन व इसके आसपास के क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया गया है। कंटेनमेंट जोन और बफर जोन में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पीजीटी राकेश कुमार (98963-40005, 98965-03232)व पीटीजी सत्यदेव (94162-47887) को ड्यूटी मैजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया गया है। कंटेनमेंट व बफर जोन के लिए गली एसएस जैन स्कूल वाली स्थित श्री वर्धमान जैन धर्मशाला (01666-220815) में कंट्रोल रुम स्थापित किया गया है। कंट्रोल रूम के इंचार्ज लैक्चरर नवदीप कुमार (93557-96000) होंगे। इसके अलावा नागरिक अस्पताल से डा. निधी व डब्ल्यूसीडीपीओ सिरसा सहायक के तौर पर कार्य करेंगी।

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कंटेनमेंट जोन व बफर जोन के लिए हिदायतें जारी :


                  उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने बताया कि कोरोना वायरस के आस-पास के क्षेत्रों में इसके फैलाव को रोकने के लिए संदिग्धों की स्क्रीनिंग, संदिग्ध मामलों का परीक्षण, क्वारंनटाइन, सोशल डिस्टेंस आदि कार्यों के लिए कार्य योजना तैयार कर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि आशा वर्कर व एएनएम की टीमें तैयार की गई हैं, जोकि कंटेनमेंट जोन में आने वाले हर घर को सैनेटाइज करने के साथ-साथ प्रत्येक व्यक्ति की डोर टू डोर स्क्रीनिंग / थर्मल स्कैनिंग करेंगी। इस कार्य की निगरानी के लिए लेडी हैल्थ विजिटर की ड्यूटी रहेगी। ये टीमें सिविल सर्जन के दिशा-निर्देशों अनुसार कार्य करेंगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ड्यूटी पर तैनात सभी कर्मचारियों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों और स्क्रीनिंग / थर्मल स्कैनिंग आदि सभी आवश्यक उपकरण प्रदान किए जाएं।


                  उन्होंने कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद को निर्देश दिए हैं कि वे कंटेनमेंट जोन और बफर जोन के पूरे क्षेत्रों को पूरी तरह से सैनेटाइज करवाना सुनिश्चित करें। कर्मचारियों को व्यक्तिगत रूप से व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण अर्थात चेहरे के मुखौटे, दस्ताने, टोपी, सैनिटाइजर, जूते उपलब्ध करवाने के साथ सोशल डिस्टेंस की अनुपालन करवाना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट जोन के निवासियों के आने-जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। इसके लिए पुलिस विभाग द्वारा पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती करते हुए पर्याप्त सं या में नाकों आदि की स्थापना करेगा।


                  उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट जोन को पूरी तरह सील कर दिया गया है तथा पुलिस बल द्वारा नाके लगा कर आमजन के आने वाले पर पूर्णत: पाबंदी लगाई गई है। इसके अलावा आपातकालीन सेवाओं को छोड़ कर उक्त क्षेत्र में दी गई सभी प्रकार की छूट को तुरंत प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है तथा आवागमन पर भी रोक लगाई गई है। उन्होंने सिविल सर्जन को निर्देश दिए कि कंट्रोल रूम में कोरोना वायरस के बचाव के सभी आवश्यक व्यक्तिगत उपकरण व दवाइर्यों व ए बुलेंस सुविधा की उपलब्धता सुनिश्चित हो।


                  उन्होंने बताया कि कंटनमेंट जोन में खाद्य पदार्थों राशन, दूध, ग्रोसरी, दवाइयां व सब्जियों की आपूर्ति जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक सिरसा द्वारा तैयार की जाएगी। इसके अलावा यह भी सुनिश्चित करें कि कंटेनमेंट जोन में लोगों को घर द्वार पर ही सब्जियों, राशन/किरयाणा की वस्तुओं, दूध आदि पहुंचे। उन्होंने निर्देश कि डिलिवरी के समय ध्यान रखा जाए कि डिलिवरी ब्वाय पूरी तरह से सुरक्षा उपकरण पहनें हो और वह किसी भी घर के अंदर नहीं जाएगा और न ही किसी भी व्यक्ति के संपर्क में आएगा।

                  उन्होंने कंटेनमेंट जोन में पशुओं के लिए हरे / सूखे चारे व पशुओं के लिए दवाइयों की व्यवस्था के लिए उप निदेशक पशुपालन विभाग, बिजली की आपूर्ति सुचारू के लिए बिजली विभाग तथा स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति एसई पब्लिक हेल्थ द्वारा नियमित रूप से सुनिश्चित करने तथा सिविल सर्जन को कंटेनेमेंट जोन में एंबुलेंस व पेरा मैडिकल स्टाफ की तैनाती करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि साथ ही कंटेनमेंट जोन निवासियों का शत प्रतिशत आरोग्य सेतू एप पर अपलोड करवाया जाएगा। उन्होंने ड्यूटी पर तैनात सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देश दिए कि वे अपनी ड्यूटी का निर्वहन कुशलतापूर्वक व जि मेवारी के साथ करें। यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी कोताही बरतता पाया जाता है, उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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