सिख फाॅर जस्टिस संगठन पर बैन 5 साल आगे बढ़ाया,
केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना
केंद्र सरकार ने सिख फॉर जस्टिस पर लगे प्रतिबंध को पांच साल के लिए बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार ने जारी अपनी अधिसूचना में कहा है कि सिख फॉर जस्टिस उन गतिविधियों में लिप्त है, जो देश की अखंडता और सुरक्षा के लिए हानिकारक हैं। यह संगठन पंजाब और अन्य जगहों पर राष्ट्र-विरोधी और विध्वंसक गतिविधियों में शामिल है।
गृह मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी की है। इसमें कहा गया है कि देश की अखंडता और संप्रभुता पर अघात करने की वजह से इस संगठन के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। यह संगठन अलग खालिस्तानी राष्ट्र बनाने की दिशा में सक्रिय हो चुका है। यह संगठन लगातार राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है।