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सरकारी संस्थानों के मुख्य द्वार पर वैक्सीनेशन की जांच के उपरांत ही प्रवेश सुनिश्चित करें अधिकारी : उपायुक्त अनीश यादव

– कोविड नियमों की पालना न होने पर होगा 500 से पांच हजार रुपये तक का जुर्माना : उपायुक्त
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ली जिला अधिकारियों की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश


सिरसा, 02 जनवरी।

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हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों के मद्देनजर रविवार को प्रदेश के जिला अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक ली और दिशा निर्देश दिए। लघु सचिवालय सिरसा स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में उपायुक्त अनीश यादव, एसडीएम जयवीर यादव, एसडीएम डबवाली राजेश पुनिया, डीएसपी संजय बिश्नोई, सिविल सर्जन डा. मनीष बंसल, उप सिविल सर्जन डा. बुधराम मौजूद थे।


वीडियो कॉफ्रेंस के उपरांत उपायुक्त अनीश यादव कहा कि सभी विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करें कि किसी भी सरकारी कार्यालय में बिना वैक्सीनेशन के कोई भी व्यक्ति प्रवेश न करें, इसके लिए संस्थान के गेट पर एक व्यक्ति की ड्यूटी लगाई जाए तथा केवल वही व्यक्ति प्रवेश कर सकेंगे जिन्होंने कोविड वैक्सीन की डोज ली हो। सभी एसडीएम अपने-अपने क्षेत्रों में पीएचसी व सीएचसी में निरीक्षण करें और स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी लें, अगर किसी भी प्रकार की कमी है तो उसमें सुधार करें। इसके अलावा जिला में जरूरत अनुसार ऑक्सीजन सिलेंडर की उपलब्धता व डिमांड भी चेक करें। आमजन को हिदायतों की पालना के लिए लगातार प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि विदेशों से आने वाले यात्रियों पर विशेष निगरानी रखें, जबतक उनकी कोविड जांच रिपोर्ट नहीं आती, तब तक उन्हें होम आइसोलेशन में रहने की हिदायत दें। जिला में नो मास्क-नो सर्विस का सख्ती से पालन किया जाएगा।


उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने कोरोना के बढ़ रहे केसों और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मद्देनजर सभी निजी और सरकारी स्कूल, कॉलेज, आईटीआई, कोचिंग सेंटर, लाइब्रेरी व अन्य प्रशिक्षण केंद्र, आंगनबाड़ी, क्रेच बंद कर दिए हैं। सरकार द्वारा पारिवारिक और सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होने वालों की संख्या निर्धारित कर दी है। अब अगले आदेशों तक अंतिम संस्कार में 50 और विवाह में 100 व्यक्तियों से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। साथ ही समारोह और अन्य कार्यक्रमों में 100 से अधिक लोगों के शामिल होने की स्थिति में संबंधित एसडीएम से स्वीकृति लेना आवश्यक है। गैर सरकारी संगठनों और शहरी स्थानीय निकाय विभाग को जनता में मास्क वितरित करने की सलाह दी है।

कोविड नियमों की पालना न करने पर होगा जुर्माना :


कोविड अनुकूल व्यवहार का उल्लंघन करने वालों तथा मास्क नहीं पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पालन नहीं करने वालों पर 500 रुपए जुर्माना किया जाएगा। संस्थान यदि इन नियमों की अवहेलना करता है तो उस पर 5000 रुपए जुर्माना होगा। आदेशों की उल्लंघना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 व आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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इन स्थानों पर केवल फुली वैक्सीनेटेड लोग ही प्रवेश कर सकेंगे :


उपायुक्त ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा 12 जनवरी तक बढ़ाया गया है। इसके साथ ही नई हिदायतें भी जारी की गई है। अब सब्जी मंडी, अनाज मंडी, बस स्टेंड, रेलवे स्टेशन, पार्क, धार्मिक स्थान, बार, रेस्टोरेंट, होटल, डिपार्टमेंटल स्टोर, राशन की दुकान, शराब की दुकान, मॉल, शोपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल, अहाता, स्थानीय बाजार, पैट्रोल पंप, गैस एजेंसी, मिल्क बूथ, योगशाला, जिम, फिटनेस सेंटर, सभी सरकारी, बोर्ड, कॉर्पोरेशन के कार्योंल, निजी व सरकारी बैंक में केवल वही व्यक्ति प्रवेश कर सकेंगे जिन्होंने कोविड वैक्सीन की डोज ली है। आदेशों की दृढता से पालना के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों की जिम्मेवारी निर्धारित की गई है।