सरकार ने सोलर पंप के आवेदन हेतू 30 सितंबर तक बढ़ाई तिथि- अतिरिक्त उपायुक्त
पंचकूला, 11 सितंबर-
नवीन एवं नवीनीकरण उर्जा विभाग द्वारा सोलर पंप स्थापित करने के 75 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना के तहत आवेदन करने की तिथि 31 अगस्त थी, जिसे सरकार ने बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दिया है। इस योजना का लाभ किसानों के साथ साथ गौशाला संचालक, वाॅटर यूजर एसोसियेशन और सामुहिक सिंचाई से जुड़ी संस्थायें और संस्थान भी ले सकते है।
अतिरिक्त उपायुक्त एवं नवीन नवीनीकरण उर्जा के मुख्य परियोजना अधिकारी मनीता मलिक ने बताया कि इस योजना के तहत तीन होर्स पाॅवर से दस होर्स पाॅवर तक के सोलर पंप उपलब्ध करवाने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि इन सोलर पंप पर आने वाले खर्च पर सरकार द्वारा 75 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वहीं किसान सोलर पंप योजना के पात्र होंगे, जिन्होंने सुक्षम सिंचाई प्रणाली अथवा भूमिगत पाईप लाईन बिछाई है। जिन किसानों ने अभी तक यह दोनों पद्धतियां नहीं अपनाई और वे इन्हें अपनाने के लिये सहमत है, वे भी योजना का लाभ उठा सकते है।
उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिये इच्छुक व्यक्ति सरल पोर्टल पर 31 अगस्त तक आॅन लाईन आवेदन कर सकते है। उन्होंने कहा कि आॅफ लाइन आवेनद स्वीकार नहीं किये जायेंगे । इस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय के परियोजना अधिकारी राजेंद्र कुमार से व्यक्तिगत तौर पर मिलकर अथवा मोबाइल नंबर 7986033796 या दूरभाष नंबर 0172-2582337 से प्राप्त की जा सकती है।
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