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सभी शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थानों में कोविड-19 की हिदायतों की गंभीरता से हो पालना : उपायुक्त प्रदीप कुमार

सिरसा, 26 मार्च।

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            उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कोविड-19 के मद्देनजर सभी शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी व गैर सरकारी विभागों के लिए हिदायतें जारी की गई है। उन्होंने कहा कि सभी विद्यालयों, महाविद्यालयों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान व हरियाणा कौशल विकास मिशन के तहत चल रहे सभी प्रशिक्षण संस्थान कोविड-19 की हिदायतों तथा बचाव उपायों की गंभीरता से अनुपालना सुनिश्चित करें। उपायुक्त ने सभी संबंधित एसडीएम व पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में संयुक्त रूप से दौरा करें और आदेशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करें।

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            उन्होंने कहा कि सभी विद्यालयों, महाविद्यालयों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान व हरियाणा कौशल विकास मिशन के तहत चल रहे सभी प्रशिक्षण संस् थान समय-समय पर कक्षाओं, लैब, स्टॉफ रूम, प्रांगण व शौचालयों में स्वच्छता के साथ-साथ सैनिटाइजेशन करवाना सुनिश्चित करें। इसके साथ-साथ संस्थानों में हैडवॉश की भी व्यवस्था करवाएं तथा विद्यार्थियों को कोविड-19 हिदायतों की पालना के लिए प्रेरित भी करें। अगर किसी भी स्टॉफ सदस्य या विद्यार्थी में बुखार, जुखाम आदि के लक्षण है तो उसकी तुरंत जांच करवाई जाए। उन्होंने कहा कि शिक्षण कार्य के दौरान अध्यापक व विद्यार्थी मास्क का प्रयोग जरूर करें व सामाजिक दूरी भी बनाए रखें। बॉयोमीट्रिक अटेंडेंस सिस्टम के स्थान पर कॉटेक्टलैस अटेंडेंस सिस्टम का प्रयोग किया जाए। जिम में कोविड-19 की हिदायतों की पालना की जाए और स्वीमिंग पुल को बंद रखा जाए। संस्थानों के मुखिया स्टॉफ व विद्यार्थियों को कोविड-19 से बचाव के बारे में जागरूकता के साथ-साथ संस्थानों में कोविड से बचाव के लिए ‘क्या करें और क्या नहींÓ के स्लोगन आदि के पोस्टर लगवाएं। उन्होंने कहा कि इन आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 व भारतीय दंड की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।