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सब्जी मंडी में अनावश्यक भीड़ को रोकने के लिए दुकानदारों व रेहड़ी चालकों को किए पास जारी

सिरसा, 26 मई।

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-मार्केट कमेटी ने लाल व हरे रंग के 780 पास किए जारी, सप्ताह में तीन-तीन दिन कर सकेंगे खरीददारी
-लाल रंग के पास वाले सोमवार, बुधवार, शुक्रवार तथा हरे रंग वाले मंगलवार, वीरवार व शनिवार को कर सकेंगे सब्जियों व फलों की खरीददारी
-दुकानदार व रेहड़ी चालक अपनी बारी पर ही करें मंडी में सब्जी व फलों की खरीददारी : उपायुक्त


उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि लॉकडाऊन के दौरान संक्रमण के फैलाव को रोकने के मद्देनजर सब्जी मंडी में अनावश्यक भीड़ को रोकने के लिए दुकानदारों व रेहड़ी चालकों को पास जारी किए गए हैं। इसके लिए दो तरह के पास जारी किए गए हैं। दुकानदार व रेहड़ी चालक अपनी बारी पर ही सब्जी मंडी में सब्जियों व फलों की खरीददारी कर सकेंगे।


उन्होंने बताया कि सब्जी मंडी में एक साथ दुकानदारों व रेहड़ी चालकों के खरीदादारी से भीड़ बढ़ जाती है और इससे संक्रमण फैलाव की अधिक संभावना रहती है। इसी के दृष्टिगत मार्केट कमेटी ने लाल व हरे रंग के 780 पास जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि तीन दिन लाल रंग पास वाले व तीन दिन हरे रंग पास वालों को ही सब्जी मंडी में खरीददारी की अनुमति होगी और सुबह चार बजे से लेकर सात बजे तक खरीददारी की जा सकेगी।


उन्होंने बताया कि लाल रंग के पास वाले सब्जी व फल विक्रेता सोमवार, बुधवार तथा शुक्रवार को सब्जी मंडी में खरीददारी करेंगे। इसी प्रकार हरे रंग के पास धारक मंगलवार, वीरवार व शनिवार को खरीददारी कर सकते है। रविवार को मंडी बंद रहेगी। उपायुक्त ने बताया कि खरीदारी के दौरान दुकानदार व रेहड़ी चालक कोविड-19 के नियमों की पालना के साथ- साथ सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान रखना होगा। इसके साथ-साथ सब्जी मंडी में सफाई व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा जाए। संबंधित विभाग के अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि सब्जी मंडी में कोई भी दुकानदार बिना मास्क के न हो। इसके अलावा दुकानदार सेनेटाइजर जरूर रखें और समय-समय पर अपने हाथो को सैनेटाईज करें। उन्होंने कहा कि नागरिक कोरोना संक्रमण को हल्के में न लें और किसी प्रकार की लापरवाही न बरतें। नागरिक अनावश्यक रूप से घर से न निकलें और सावधानी व संयम बरतें।

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दुकानदार दुकान खोलने व बंद करने के निर्धारित नियमों का करें पालन :


उपायुक्त ने कहा कि दुकानदार संक्रमण के फैलाव अंकुश के लिए प्रशासन का सहयोग करें। संक्रमण से बचाव नियमों की स्वयं पालना करते हुए दूसरों को भी प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि दुकानों के खोलने व बंद करने का समय निर्धारित किया गया है ताकि आर्थिक गतिविधियां भी जारी रहें और आमजन को भी परेशानी न हो। दुकानदार निर्धारित समय अनुसार ही दुकानों को खोले व बंद करें। इसके साथ ही दुकान पर संक्रमण बचाव नियमों की पालना करें। दुकान पर सोशल डिस्टेसिंग से ही सामान की बिक्री करें। अनावश्यक भीड़ न होने दें। मास्क स्वयं लगाएं और ग्राहकों को भी मास्क लगाने के लिए कहें। छोटी- छोटी सावधानियां व बचाव उपाय अपनाकर हम अपने जिला में कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोक सकते है। सभी नागरिक जागरूकता व सजगता का परिचय देते हुए जिला को कोरोना मुक्त बनाने में अपना सहयोग दें।