*MC Chandigarh takes action against encroachments in Sector 15 Patel Market*

शस्त्र लाइसेंस पर दर्ज दो से अधिक हथियार को 13 दिसंबर तक करवाएं जमा : एसडीएम डा. विनेश

डबवाली, 22 जुलाई।

For Detailed News-

गृह मंत्रालय ने शस्त्र संशोधन अधिनियम-2019 के तहत की हिदायतें जारी


                भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा शस्त्र संशोधन अधिनियम-2019 के कार्यांवयन के संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई है। जारी हिदायतों के अनुसार शस्त्र लाइसेंस पर दर्ज दो से अधिक हथियारों को जमा करवाना अनिवार्य है। जिला में ऐसे शस्त्र लाईसैंस धारक जिनके पास दो से अधिक हथियार हैं, वे अपने हथियार 13 दिसंबर 2020 तक संबंधित थाना प्रबंधक या पंजीकृत आम्र्ज डीलर के पास जमा करवा दें।

https://propertyliquid.com/

                एसडीएम डा. विनेश कुमार ने बताया कि अधिनियम के तहत दो से अधिक हथियारों को जमा करवाना अनिवार्य है। इसलिए जिला के शस्त्र लाइसेंस धारक लाइसैंस पर दर्ज दो से अधिक हथियारों को 13 दिसंबर 2020 से पहले पास के संबंधित थाना प्रबंधक या पंजीकृत आम्र्ज डीलर के पास जमा करवा दें। उन्होंने सभी अस्त्र-शस्त्र विक्रेताओं को निर्देश दिए हैं कि वे आदेशों की पालना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक हिदायतों की पालना न करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।