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व्यक्तिगत ऋण स्कीम के अंतर्गत 60 केसों का रखा गया लक्ष्य

योजना के तहत महिलाएं 1.50 लाख रुपये का कर सकती है आवेदन

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पंचकूला, 26 जून- हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा चलाई जा रही व्यक्तिगत ऋण स्कीम में वर्ष 2025-26 के लिए 60 केसों ( 20 अन्य श्रेणी व 40 अनुसूचित जाति ) का लक्ष्य रखा गया है।
इस संबंध में जानकारी देते हुए निगम के जिला प्रबन्धक ने बताया कि जिन महिलाओं की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से अधिक न हो तथा उसके परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता न हो। व्यक्तिगत ऋण स्कीम के अन्तर्गत 1.50 लाख रुपये का आवेदन कर सकती है ।

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उन्होंने बताया कि इस पर निगम द्वारा 25 प्रतिशत ( अधिकतम 10,000 रुपये अन्य श्रेणी व 25,000 रुपये अनुसूचित जाति ) अनुदान राशि दी जाती है। 10 प्रतिशत लाभार्थी को स्वयं वहन करना पड़ता है। शेष राशि की व्यवस्था राष्टीªयकृत/ सहकारी बैकों से करवाई जाती है।  विभिन्न क्रियाकलापों के लिए जैसे की सिलाई, कढ़ाई, करियाना, मनियारी, रेडीमेट गारमैन्टस , कपड़े की दुकान, स्टेशनरी, बुटीक व जनरल स्टोर इत्यादि। यह ऋण योजना शहरी/ ग्रामीण दोनो के लिए उपलब्ध हैै।


उन्होंने बताया कि इच्छुक उम्मीदवार अधिक जानकारी के लिए निगम के जिला प्रबन्धक, हरियाणा महिला विकास निगम, कमरा न0 52, तीसरी मंजिल, नई बिल्डिग, मिनी सचिवालय सैक्टर-1 पंचकूला, फोन न0 0172-2585271 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

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