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विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 30 नवंबर तक प्राप्त किए जाएंगे दावे व आपत्तियां : उपायुक्त अनीश यादव

सिरसा, 26 नवंबर।

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जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के आदेश एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा द्वारा जारी निर्देशानुसार फोटोयुक्त मतदाता सूची वर्ष 2022 का 30 नवंबर 2021 तक विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण किया जाना है। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत सभी पात्र व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाने के लिए फार्म नंबर 6 भरवाकर प्राप्त किए जाएंगे।


उपायुक्त ने बताया कि लोकतंत्र प्रणाली में मतदाता सूची की अहम भूमिका होने के कारण सभी पात्र व्यक्ति जिसकी आयु एक जनवरी 2022 को 18 वर्ष या उससे अधिक हो जाएगी। वे व्यक्ति फोटोयुक्त मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने के लिए दावा फार्म नंबर 6 भरकर संबंधित मतदान केंद्र पर नियुक्त किए गए बूथ लेवल अधिकारी के पास 30 नवंबर 2021 तक जमा करवाए।
उन्होंने सभी बूथ लेवल अधिकारियों को निर्देश दिए कि इसी प्रकार 27 व 28 नवंबर 2021 (शनिवार व रविवार) के दिन विशेष अभियान के अंतर्गत सभी बूथ लेवल अधिकारी अपने मतदान केंद्र पर उपस्थित रहकर जनता से दावे तथा आपत्तियों के फार्म प्राप्त करें। इस कार्य के लिए सभी राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट भी सहयोग करेंगे। दावे तथा आपत्तियों का निवारण 20 दिसंबर 2021 तक किया जाएगा तथा मतदाता सूचियों को अंतिम प्रकाशन पांच जनवरी 2022 को किया जाएगा।


उन्होंने बताया कि फार्म पूर्ण रूप से भरा हुआ होना चाहिए। इसके साथ जन्म प्रमाण पत्र की फोटो प्रति या कोई भी सरकारी दस्तावेज जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, की फोटो प्रति फार्म के साथ अवश्य लगाए। मतदाता फोटो पहचान पत्र के लिए फार्म नंबर 6 पर पासपोर्ट आकार की नवीनतम रंगीन फोटो भी लगाए। वर्तमान मामूली तौर से निवास स्थान के लिए पूरा डाक पता बैंक/किसान/डाकघर की चालू पासबुक, या आवेदक का राशन कार्ड/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/आयकर निर्धारण आदेश, आवेदक या उनके निकट संबंधी जैसे माता-पिता आदि के नाम से उस पते पर नवीनतम जल/टेलीफोन/बिजली/गैस कनेक्शन बिल की फोटो प्रति अवश्य लगाएं।

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इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति स्थान छोड़कर चला गया हो या मृतक व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में हो तो उसका नाम हटाने बारे कोई आक्षेप हो तो फार्म नंबर 7 आक्षेप फार्म भरा जा सकता है। फोटोयुक्त मतदाता सूची में अशुद्ध रूप से दर्ज हो तो वह मतदाता फार्म नंबर 8 शुद्धि फार्म भरकर कर प्रस्तुत करें। एक ही विधानसभा चुनाव क्षेत्र में एक मतदान केंद्र से दूसरे मतदान केंद्र में नाम बदलवाने के लिए फार्म नंबर 8क भरें। उक्त वर्णित फार्म नंबर 6, 7, 8, व 8क संबंधित बूथ लेवल अधिकारी के पास नि:शुल्क उपलब्ध रहेंगे।


उन्होंने जिला सिरसा की सभी पांचों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के पात्र व्यक्तियों से अपील की है कि वे फोटोयुक्त मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने हेतु अपना फार्म अवश्य भरकर जमा करवाए। इसके अतिरिक्त कुछ व्यक्तियों ने जिन्होंने ने नगरपालिका/पंचायत के चुनाव की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए फार्म भरा था लेकिन उनके नाम विधानसभा की फोटोयुक्त मतदाता सूची में नहीं है, ऐसे पात्र व्यक्तियों को फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र प्राप्त करने के लिए अपना नाम दर्ज करवाने के लिए फार्म नंबर 6 भरकर जमा करवाना होगा।