*Chandigarh Shines in Swachh Survekshan 2024–25; Enters the Super Swachh League Cities*

विवाह पंजीकरण पर मिलेगा मिठाई का डिब्बा और 1100 रुपये

सिरसा, 23 अगस्त।

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उपायुक्त अनीश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना में राज्य सरकार की तरफ से कुछ संशोधन किया गया है और अन्य स्कीमों को परिवार पहचान पत्र के साथ लिंक भी किया जा रहा है। राज्य सरकार की तरफ से जारी आदेशों में कहा कि राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना में निर्णय लिया है कि हरियाणा राज्य में सभी वर्गों के परिवार, जो मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना में कवर नहीं होते है, उनको विवाह की तिथि से 30 दिनों के अंदर-अंदर विवाह का पंजीकरण करवाना होगा। इस पंजीकरण के बाद विवाहित जोड़े को शगुन के तौर पर एक मिठाई का डिब्बा तथा 1100 रुपये दिए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत पात्रता की शर्ते पूरी करने वाले परिवारों की लड़की की शादी के लिए 51 हजार रुपये शगुन के रूप में सहायता राशि प्रदान की जाती है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लड़की की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक तथा लड़के की आयु 21 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। इस योजना का लाभ लेने के इच्छुक  को ऑनलाइन आवेदन करना होता है। इस योजना की पात्रता शर्तों के अनुसार अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति एवं टपरीवास जाति के बीपीएल परिवारों की लड़की की शादी के लिए 51 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाती है।

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