*MC Chandigarh takes action against encroachments in Sector 15 Patel Market*

विदेश से लोटने पर नागरिक करवाएं स्वास्थ्य जांच, सूचना न देने पर होगी कानूनी कार्रवाई

सिरसा, 31 मार्च।


              उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने बताया कि प्रशासन के यह संज्ञान में आया है कि काफी संख्या में लोग विदेश से लोटने परतो प्रशासन को सूचना दे रहे हैं और न ही स्वास्थ्य अधिकारियों से स्वयं की चिकित्सीय जांच करवा रहे हैैं। यह न केवल उनके स्वयं के लिए जानलेवा साबित होगा बल्कि दूसरों के लिए भी घातक साबित हो सकता है। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी की सामुदायिक सम्मेलनों के माध्यम से बढऩे की संभावना अधिक रहती है।

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              उपायुक्त बिढ़ान ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन पहले ही कोविड-19 को महामारी घोषित कर चुका है। कोविड-19 के प्रसार को रोकने और नियंत्रित करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश में महामारी रोग अधिनियम, 1897 की धारा 2 के तहत लॉकडाउन घोषित किया गया है। उन्होंने जिलवासियों से आह्वïान किया है कि जो भी व्यक्ति विदेश से लौटा है और प्रशासन को सूचना नहीं दी है तथा स्वास्थ्य अधिकारियों से अपनी चिकित्सीय जांच नहीं करवाई है। ऐसे लोग अपने निकटतम स्वास्थ्य संस्थान / क्लिनिक, टोल फ्री नम्बर 108, हैल्प लाईन नम्बर 01666-241155, 90530-13967 पर भी सूचित करें। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो उसके खिलाफ कानूनी प्रावधानों के तहत आपराधिक कार्यवाही शुरू की जाएगी।

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