*Chandigarh Shines in Swachh Survekshan 2024–25; Enters the Super Swachh League Cities*

*लोकसभा उम्मीदवार को खुलवाना होगा अलग बैंक खाता – जिला निर्वाचन अधिकारी*

*चुनाव में 95 लाख रुपये तक खर्च कर सकता है उम्मीदवार – श्री यश गर्ग*

For Detailed

पंचकूला, 2 मई – उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री यश गर्ग ने बताया कि लोकसभा आम चुनाव – 2024 में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को एक अलग बैंक खाता खुलवाना होगा। चुनाव से संबंधित खर्च केवल इसी खाते के माध्यम से किया जा सकता है। प्रत्येक उम्मीदवार अधिकतम 95 लाख रुपये तक खर्च कर सकता है। 

    श्री गर्ग ने बताया कि चुनाव लड़ने वाले अभ्यार्थी चुनावी खर्च चैक, ड्राफ्ट एवं अन्य इलेक्ट्रोनिक मोड़ यानी आरटीजीएस या एनईएफटी के माध्यम से ही करना सुनिश्चित करेंगे। यदि चुनाव की पूरी प्रक्रिया के दौरान व्यय की किसी भी मद के लिए उम्मीदवार द्वारा किसी व्यक्ति या संस्था को देय राशि 10 हजार रुपये से अधिक नहीं है, तो ऐसा व्यय उक्त बैंक खाते से निकालकर नकद में किया जा सकता है।

    जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि एलडीएम के माध्यम से सभी बैंकों को निर्देश दिए जा चुके है कि उम्मीदवारों के लिए अलग खाता खोलने के लिए प्रत्येक बैंक में उचित व्यवस्था की जाए। जैसे ही नामांकन-पत्र उम्मीदवार द्वारा जमा किया जाएगा उसके साथ ही उसके खर्च का ब्योरा भी शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि खर्च की निगरानी के लिए अलग-अलग टीमें बनाई जा चुकी हैं। चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के दौरान कम से कम तीन बार खर्चा रजिस्टर चैक करवाना जरूरी है और चुनाव परिणाम घोषित होने के 30 दिन के अन्दर खर्चा रजिस्टर जमा करवाना होगा। 

   श्री यश गर्ग ने बताया कि सभी राजनीतिक दल आदर्श चुनाव आचार संहिता और डिफेसमेंट ऑफ प्रोपर्टी एक्ट की पालना करना सुनिश्चित करें। कोई भी राजनीतिक दल व उम्मीदवार केवल निर्धारित किए गए स्थानों पर ही रैली एवं जनसभा कर सकते हैं और प्रचार से संबंधित होर्डिंग, बैनर, पोस्टर इत्यादि लगा सकते हैं। चुनाव के दौरान प्रयोग की जाने वाले सभी संबंधित वस्तुओं के रेट भी निर्धारित करके प्रति राजनैतिक दलों को रेट लिस्ट उपलब्ध करवा दी गई है।

   जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सभी राजनैतिक दल/ उम्मीदवार सुनिश्चित करें कि चुनाव प्रचार के दौरान जो भी बैनर पोस्टर आदि प्रिंट करवाए उस पर प्रिंटिंग पै्रस का नाम व पता सहित छपवाने वाले का भी ब्योरा हो। अगर इस मामले में अवहेलना की गई तो कार्यवाही की जाएगी। इन चीजों के लिए सभी को अनुमति लेना जरूरी है। अगर कोई बिना अनुमति के चुनाव प्रचार करता पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

https://propertyliquid.com