लॉकडाउन : निर्धारित शैड्यूल से ही खोलें दुकानें, प्रशासनिक हिदायतों की हो अनुपालना : उपायुक्त
उपायुक्त रमेश चंद्र बिढान ने कहा कि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग व इससे बचाव के लिए कुछ सावधानियां बरतनी जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे और संक्रमण का फैलाव न हो इसके लिए जरूरी है कि दुकानदार निर्धारित शैड्यूल के हिसाब से ही दुकानें खोलें। प्रशासन द्वारा जो भी हिदायतें जारी की जाती हैं, उनकी अनुपालना कड़ाई से की जाए व प्रशासन का सहयोग करें। आदेशों की अवहेलना करने वाले दुकानदार के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
उपायुक्त ने कहा कि लॉकडाउन में आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न हो और सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना भी हो इसके लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। इसी कड़ी में अब बाजार में दायीं व बायीं हिसाब से दुकानें खोली जा रही हैं। उन्होंने कहा कि दुकानदार इस नियम का कड़ाई से पालन करें। इसके अलावा दुकान पर सामान आपूर्ति के समय सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष रूप से पालन हो। दुकान पर संक्रमण बचाव के लिए मॉस्क, सेेनेटाईजर आदि का प्रबंध अवश्य हो। दुकान के सामने ग्राहक दो गज दूरी के हिसाब से मार्किंग के अनुसार ही खड़े हो। उन्होंने कहा कि दुकान पर एक साथ पांच से अधिक व्यक्ति न खड़े हो। दुकानदार स्वयं व काम करने वाला मॉस्क अवश्य पहनें। मॉस्क पहनें हुए ग्राहक को ही सामान दें। यदि कोई बिना मॉस्क के आता है, तो उसको मॉस्क लगाने के लिए कहें। दिन में बार-बार हाथों को सेनेटाइजर या साबुन से साफ करते रहें।
उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने बताया कि मेडिकल हॉल/ स्टोर, कैनफेंक्शनरी/बैकरी शॉप को दायं व बायं दुकानें खुलने संबंधी नियमों से छूट प्रदान की गई है। ये दुकानें अब बिना लेफ्ट-राइट नियम के खुलेंगी। इन दुकानों के खुलने का समय प्रात: 9.30 से सायं 4.30 बजे तक रहेगा।
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