राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
सिरसा, 14 दिसंबर। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकूला के निर्देशानुसार शनिवार को जिला न्यायालय परिसर सिरसा, उपमंडल न्यायालय परिसर डबवाली व ऐलनाबाद में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की चेयरपर्सन व जिला एवं सत्र न्यायधीश डा. आर एन भारती ने बताया कि इस लोक अदालत मे 3,233 सभी तरह के न्यायालयों में विचाराधीन व प्री-लिटिगेटिव केस निपटारे के लिए रखे गये हैं, जिनमें मुख्यतः चैक बाउंस, बैंक रिकवरी, मोटर वाहन दुर्घटना, घरेलू विवाद, बिजली व पानी से संबंधित विवाद, दिवानी व फौजदारी विवाद शामिल है। इस लोक अदालत में न्यायालयों में विचाराधीन कुल 276 केसों का निपटारा किया गया, जिनमें 2,52,30,339/- की राशि समायोजित की गई व प्री-लिटिगेटिव केस निपटारे के लिए रखे गए हैं, जिनमें न्यायालयों में विचाराधीन व 826 केस प्री-लिटिगेटिव का निपटारा हुआ जिनसे 27,66,251/- रूपये की राशि समायोजित की गई।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अनमोल सिंह नयर ने बताया कि हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकूला के निर्देशानुसार समय-समय पर लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है। उन्होंने बताया कि लोक अदालत की प्रक्रिया बिल्कुल संक्षिप्त व साधारण है, जिसमें दोनों पक्षों की सहमति से केस का निपटारा किया जाता है और लोक अदालत में किये फैसले की कोई अपील भी नहीं होती। दोनों पक्षों की सहमति से केस का फैसला होने के कारण दोनों पक्षों का मनमुटाव हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है।
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