राष्ट्रीय लोक अदालत 11 दिसंबर को
हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 11 दिसंबर 2021 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव अनुराधा ने बताया कि आपसी सहमति से हल हो सकने वाले मामलों में राष्ट्रीय लोक अदालत बहुत ही कारगर सिद्ध हो रही हैं। लोक अदालत में सस्ता और सुलभ न्याय मिलता है तथा इसकी प्रक्रिया बिलकुल संक्षिप्त व साधारण है, जिसमें दोनों पक्षों की सहमति से केस का निपटारा किया जाता है। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में सुनाए गए फैसले के खिलाफ अपील दायर नहीं की जा सकती।
उन्होंने बताया कि इस लोक अदालत में मुख्यत: चेक बाउंस, बैंक रिकवरी, मोटर वाहन दुर्घटना, घरेलू विवाद, बिजली व पानी से संबंधित विवाद, दिवानी व फौजदारी विवाद शामिल है। इस लोक अदालत में न्यायालयों में विचाराधीन केसों का निपटारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि लोक अदालत की प्रक्रिया बिल्कुल संक्षिप्त व साधारण है, जिसमें दोनों पक्षों की सहमति से केस का निपटारा किया जाता है और लोक अदालत में किये फैसले की कोई अपील भी नहीं होती। दोनों पक्षों की सहमति से केस का फैसला होने के कारण दोनों पक्षों का मनमुटाव हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है।