*MC Chandigarh takes action against encroachments in Sector 15 Patel Market*

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ लेने के लिए शादी से दो माह पहले आवेदन करना जरूरी : उपायुक्त अनीश यादव

– योजना के तहत बेटी के विवाह पर कन्यादान स्वरूप दिए जाते हैं 71 हजार रुपये : उपायुक्त


– चालू वित्त वर्ष में एक हजार 79 लाभार्थियों को दी जा चुकी है तीन करोड़ 71 लाख 53 हजार की राशि


सिरसा, 16 नवंबर।

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हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा टपरिवास समुदाय के परिवारों को लड़की के विवाह के अवसर पर कन्यादान के तौर पर अब 71 हजार रुपये की राशि दी जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को शादी से दो माह पूर्व आवेदन करना जरूरी है। चालू वित्त वर्ष में एक हजार 79 लाभार्थियों को तीन करोड़ 71 लाख 53 हजार की राशि दी जा चुकी है।


उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि ने बताया कि अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग द्वारा गरीब एवं जरूरतमंद लोगों के कल्याणार्थ विभिन्न योजनाएं एवं कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। विभाग द्वारा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत अनुसूचित जाति/जनजाति तथा टपरिवास समुदाय के लोग जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, उनकी लड़कियों की शादी के अवसर पर दी जाने वाली शगुन की राशि 71 हजार रुपये है। योजना के तहत शगुन के तौर 66 हजार रुपये की राशि शादी के अवसर पर या उससे पहले तथा 5 हजार रुपये की राशि शादी का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र जमा करवाने के उपरांत 6 महीने के भीतर दी जाती है।

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जिला कल्याण अधिकारी सुशील शर्मा ने बताया कि इसी प्रकार मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत जिला के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को मिलने वाली शगुन की राशि 31 हजार रुपये है। बीपीएल परिवारों की लड़कियों को उनकी शादी के अवसर पर या उससे पहले 28 हजार रुपये तथा 3 हजार रुपये की राशि शादी का पंजीकरण जमा कराने के उपरांत दी जाएगी। इसी प्रकार राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के उन परिवारों जिनकी सालाना आमदनी एक लाख 80 हजार से कम है उन्हे भी कन्यादान के तौर पर 31 हजार दिए जा रहें है। इस योजना के संदर्भ में अधिक जानकारी के लिए लघु सचिवालय स्थित जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।