महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा आगामी 14 जून तक रहेगा प्रभावी : उपायुक्त अनीश यादव
– नए नियमों के तहत अब जिला में सुबह 9 बजे से सांय छह बजे तक खोली जा सकेगी दुकानें
– बाजारों में बाईं तरफ की दुकानें ऑड तिथि को तथा दाईं तरफ की दुकानें इवन तिथि को खोली जा सकेगी
– बाईं व दाईं तरफ की दुकानों की दिशा पूर्व से पश्चिम या दक्षिण से उत्तर की तरफ चलने के हिसाब से तय किया जाएगा
उपायुक्त एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन अनीश यादव ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा की अवधि को 14 जून, 2021 प्रात: पांच बजे तक बढ़ा दिया गया है, जिसके मद्देनजर जिला प्रशासन द्वारा नई हिदायतें जारी की गई है। नई हिदायतों के अनुसार एकल दुकानों के अलावा अन्य दुकानों को अब प्रात: 9 बजे से लेकर सांय 6 बजे तक ऑड व इवन दो समूहों में खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। बाईं तरफ की दुकानें ऑड तिथि को तथा दाईं तरफ की दुकानें इवन तिथि को खोली जा सकेगी। बाईं व दाईं तरफ की दुकानों की दिशा पूर्व से पश्चिम या दक्षिण से उत्तर की तरफ चलने के हिसाब से तय किया जाएगा।
साथ ही कोविड-19 के नियमों की पालना करते हुए सुबह 10 बजे से रात्रि आठ बजे तक मॉल भी खोले जा सकेंगे। रेस्टोरेंट, बार-जो होटल अथवा मॉल में स्थित हैं, सुबह 10 बजे से रात्रि 8 बजे तक 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ खोलने की इजाजत है और कोविड गाइडलाइन की अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी। होटल, रेस्टोरेंट व फास्ट फूड प्रतिष्ठानों से होम डिलीवरी की अनुमति रात्रि 10 बजे तक रहेगी। जिला में स्थित धार्मिक स्थल एक समय में 21 लोगों की उपस्थिति के साथ खुल सकते हैं और उक्त अवधि में एक दूसरे से उचित सामाजिक दूरी की पालना, मास्क का उपयोग व अन्य स्वास्थ्य सुरक्षा मानकों का ध्यान रखना होगा। कॉर्पोरेट ऑफिस को भी खोलने की छूट 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ दी गई है जिसमें कोविड गाइडलाइन की गंभीरता से पालना करनी होगी। विवाह समारोह में व अंतिम संस्कार के दौरान 21 लोग शामिल हो सकते हैं जबकि शादी कार्यक्रम में बारात की अनुमति नहीं होगी। सरकार की ओर से जारी आदेश के मद्देनजर शादी समारोह अथवा अंतिम संस्कार के अतिरिक्त किसी भी रूप के सामूहिक कार्यक्रम में 50 से अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकते। वहीं यदि 50 से अधिक लोग एकत्रित होते हैं तो उससे पहले संबंधित एसडीएम से अनुमति आवश्यक है। गोल्फ कोर्स के क्लब हाउस, रेस्टारेंट, बॉर में भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलने की अनुमति सुबह 10 बजे से सायं 8 बजे तक की रहेगी तथा कोविड गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करनी होगी।
उपायुक्त ने कहा कि संबंधित एसडीएम अपने-अपने क्षेत्र में जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित समय अवधि के दौरान दुकानों के लिए समय की अनुपालना करवाना सुनिश्चित करेंगे। दुकानदार प्रशासन द्वारा निर्धारित समयसीमा को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क आदि बचाव उपायों की कड़ाई से पालना करेंगे। नियमों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 व धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाए।