बैटरी चालित स्प्रे पंप के लिए अनुसूचित जाति के किसान 30 सितंबर तक करें ऑनलाइन आवेदन
कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा द्वारा वर्ष 2021-22 में बैटरी चालित स्प्रे पंप के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसके लिए केवल अनुसूचित जाति के किसान पात्र होंगे। योजना का लाभ लेने के इच्छुक किसान 30 सितंबर तक अपने आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं।
सहायक कृषि अभियंता इंजीनियर गोपी राम ने बताया कि बैटरी चालित स्प्रे पंप पर कीमत का 50 प्रतिशत अथवा 2500 रुपये जो भी कम हो अनुदान दिया जाएगा। आवेदकों का चयन पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर लक्ष्य प्राप्ति तक किया जाएगा। आवेदक संबंधित जिले का स्थायी निवासी होना आवश्यक है। आवेदक के पास अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र होना जरूरी है। इसके अलावा आवेदक ने पिछले 4 वर्षों मे इस कृषि यंत्र पर अनुदान न लिया हो। इस उपकरण की खरीद किसी भी जीएसटी धारक विक्रेता से की जा सकती है।