बारी अनुसार ही अपनी फसल लेकर मंडी में पहुंचे किसान : उपायुक्त बिढ़ान
लॉकडाउन की पालना में जिला प्रशासन का सहयोग करें किसान व आमजन
उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने किसानों से आह्वïान किया कि गेहूं व सरसों फसल बेचने के लिए केवल वहीं किसान अनाजमंडी में आए जिन्हें प्रशासन द्वारा एसएमएस के माध्यम से बुलाया जाए। सरसों खरीद की तर्ज पर ही गेहूं की फसल भी खरीदी जाएगी। इसके अलावा किसान एक ही ट्रॉली में जितना गेहूं आ सकता है वहीं लेकर आए, एक टै्रक्टर पर एक से अधिक ट्रॉली को मंडी में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। मंडी में अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो और किसानों व श्रमिकों को मास्क दिए जाएं। प्रवेश द्वार पर किसानों के हाथ सैनिटाइजर से साफ करवाए जाए तथा दिन में दो बार मंडी, खरीद केंद्रों को सैनिटाइज करवाया जाए। कृषि यंत्रों को भी उपयोग से पहले सैनिटाइज करवाएं तथा मंडी में स्वच्छता व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से बचाव व उसके फैलाव को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंस ही एक मात्र विकल्प है, इसलिए सभी आढती व किसान सोशल डिस्टेंस का विशेष ध्यान रखें और अनावश्यक रुप से भीड़ एकत्रित न करें। लॉकडाउन के दौरान जारी की गई हिदायतों की उल्लंघना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
सभी दुकानदार व आमजन मास्क का करें प्रयोग
उपायुक्त बिढ़ान ने कहा कि उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने कहा कि कोरोना वायरस फैलने का खतरा अभी टला नहीं है। इसके लिए हमें भविष्य में पूरी सजगता के साथ एकजुट होकर इस चुनौती का सामना करना होगा। सभी नागरिक कोरोना वायरस की गंभीरता को समझते हुए प्रशासन का सहयोग करें और हिदायतों की पालना करते हुए खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखने में योगदान दें। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन लागू है, आमजन को अनावश्यक रुप से घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं की गई है, प्रशासन द्वारा कुछ अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान की गई है। 20 अप्रैल से प्रत्येक व्यक्ति के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि सभी दुकानदार व आमजन मास्क तथा दस्ताने का प्रयोग जरूर करें। लॉकडाउन की उल्लंघना करने वाले, मास्क व सोशल डिस्टेंस की पालना न करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आह्वïान किया कि अबतक जिला में लॉकडाउन के दौरान समाजसेवी संस्थाओं, दुकानदारों व आमजन ने जिला प्रशासन का पूर्णत: सहयोग किया है, जो सराहनीय है।
हाई-वे पर ढाबे खोलने के लिए लेना होगा पास
उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने कहा कि नागरिकों के हितों को देखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा लॉकडाउन के दौरान कुछ रियायतें दी गई है। हाई-वे पर ढाबे खोले जा सकते हैं लेकिन ढाबा मालिकों को जिला प्रशासन से इसके लिए पास लेना होगा और सोशल डिस्टेंस का गंभीरता से पालन करना होगा। सोशल डिस्टेंस की गंभीरता से पालना न करने पर ढाबा सील कर दिया जाएगा। सोशल डिस्टेंस की अनुपालना की निगरानी के लिए 15 टीमें गठित की गई है। ये टीमें लगातार निरीक्षण करेंगी और अव्यवस्था व हिदायतों की पालना न होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
बाहर से आने वाले श्रमिकों की होगी स्वास्थ्य जांच
उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने कहा कि बाहर से आने वाली लेबर की स्वास्थ्य विभाग द्वारा उनकी स्वास्थ्य जांच की जाएगी। साथ ही ऐसे व्यक्तियों की लगातार निगरानी के लिए उन्हें पास भी जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि शैल्टर होम में रह रहे कुछ प्रवासी लेबर ने काम शुरु कर दिया है। उन्होंने कहा कि शैल्टर होम में रह रहे अन्य प्रवासी मजदूरों को भी कहा गया है कि वे यदि कोई भी काम करना चाहते हैं तो वे कर सकते हैं।
उद्योगों को जारी किए जाएंगे पास, सरल हरियाणा पोर्टल पर कर सकते हैं अप्लाई
उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान नागरिकों की सुविधा अनुसार प्रदेश सरकार द्वारा कुछ उद्योगों को छुट दी गई है, अतिआवश्यक चीजों के अलावा अन्य को कार्य करने के लिए पास जारी किया जाएगा। इसके लिए वे सरल हरियाणा पोर्टल पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये पास जिला प्रशासन द्वारा प्रदान किए जाएंगे। पास प्राप्त करने के बाद ही उद्योग कार्य कर सकेंगे। बिना मास्क व सैनिटाइजेशन के कोई भी दुकानदार या अन्य संस्थान कार्य नहीं कर सकेंगे। इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना, मास्क पहनने तथा अपने कार्य स्थल पर सैनिटाइजर रखना जरूरी है।
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