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फैमिली आईडी में बड़ा बदलाव, अब कोई भी नहीं कर सकेंगे किसी की फैमिली आईडी ओपन

– परिवार के मुखिया के पास जाएगा ओटीपी

सिरसा, 10 जून।

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परिवार पहचान पत्र में अब सदस्यों को जोडऩे हटाने के लिए नागरिक अब ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, इसके उपरांत आवेदन सत्यापन के लिए ऑनलाइन रूप में विभाग के पास जाएगा और विभाग के सत्यापन के बाद ही सदस्य को परिवार पहचान पत्र में जोड़ा या हटाया जा सकेगा।

उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने बताया कि जन्म होने पर नया सदस्य जोडऩे के लिए नागरिकों को जन्म प्रमाण पत्र दिखाना होगा। शादी उपरांत सदस्य जोडऩे के लिए विवाह पंजीकरण दर्ज करवाना जरूरी होगा, इसके अतिरिक्त जिन नागरिकों में अकेले का परिवार पहचान पत्र बनवाया हुआ था। विभाग ने सत्यापन के दौरान पाया कि यह नागरिक अकेला नहीं है बल्कि परिवार के साथ रहता है। उनको अपने परिवार के परिवार पहचान पत्र में खुद को जोडऩे के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए अतिरिक्त अगर गलती से परिवार का कोई सदस्य किसी अन्य परिवार पहचान पत्र में जुड़ा हुआ है तो वह ओटीपी द्वारा अपने परिवार के परिवार पहचान पत्र में जुड़ सकता है।

सदस्य की हरियाणा से बाहर शादी होने पर को परिवार पहचान पत्र से हटाने के लिए विवाह पंजीकरण दर्ज करवाना जरूरी होगा और विवाह पंजीकरण के आधार पर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। 

नागरिक संसाधन सूचना विभाग के जिला मैनेजर रविंद्र कुमार द्वारा जोनल मैनेजर की इसके लिए अतिरिक्त उपायुक्त कम नागरिक संसाधन सूचना विभाग सिरसा में ट्रेनिंग करवा दी गई है। नागरिक सदस्य जुड़वाने तथा हटवाने के लिए जिला के सभी बीडीपीओ कार्यालयों में स्थापित हैल्प डेस्क पर जा कर अपना कार्य करवा सकते है।

उन्होंने बताया कि विभाग के संज्ञान में आया था कि कुछ ऑपरेटरों द्वारा नागरिकों को गलत परिवार पहचान पत्र में जोड़ / हटा दिया जाता था जिसके कारण नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। इस पर विभाग ने अब सदस्यों को कागजात के आधार पर जोडऩे अथवा हटाने के लिए जोनल मैनेजर को सत्यापन की सुविधा प्रदान की है ताकि सही सत्यापन होने के बाद ही सदस्य जोड़े व हटाए जा सके।

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