*Prime land freed from encroachments in Manimajra by MC Chandigarh*

फसल अवशेष प्रबंधन के लिए किसानो को मिलेगी प्रोत्साहन राशि – उपायुक्त

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पंचकूला, 14 सितंबर- कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा द्वारा जिला पंचकूला के किसानों को वर्ष 2023-24 में धान कटाई के बाद बचे फसल अवशेषो को न जलाने पर तथा उनका प्रबंधन करने पर 1000 रू0 प्रति एकड की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

उपायुक्त श्री सुशील सारवान ने बताया कि वर्ष 2023-24 के दौरान फसल अवशेषो के प्रंबधन के लिए ‘राज्य योजना के तहत प्रोत्साहन राशि प्रदान करना स्कीम, के अनुसार जो कि सानगैर बासमती और मुच्छल किस्म के धान के खेत में हैप्पी सीडर, सुपरसीडर, रिवर्सिबल एम0 बी0 प्लो एवं जीरो टिलसीड ड्रिल की मदद से फसल अवशेषो को मिट्टी में मिलाएगा उसे विभाग द्वारा 1000 रू0 प्रति एकड की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके अतिरिक्त गत वर्ष की भांति जो किसान पराली की बेलर द्वारा गांठे बनाएगा उसे भी विभाग द्वारा 1000 रू0 प्रति एकड की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके अतिरिक्त जिलें में धान की फसल अवशेष की गांठो की खपत के लिए गौशालाओं को परिवहन शुल्क के रूप में 500 रू0 प्रति एकड की दर से 15000 रू0 तक की सीमित प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। गौसेवा आयोग के द्वारा पंजीकृत गौशालाएं ही इस स्कीम का लाभ उठा सकती है। गौशालाए जिलें के उप कृषि निदेशक को दावा प्रस्तुत करेंगी। दावे का सत्यापन डी0एल0ई0सी0 द्वारा गठित कमेटी द्वारा किया जाएगा और सफल सत्यापन के बाद प्रोत्साहन राशि गौशाला के खाते में वितरित कर दी जाएगी।

उन्होंने बताया कि इस स्कीम का लाभ प्राप्त करने के लिए विभागीय वैबसाईट agriharyana.gov.in पर आॅनलाईन आवेदन कर सकते है। किसान अधिक जानकारी के लिए उप कृषि निदेशक अथवा सहायक कृषि अभियन्ता, पंचकुला, कृषि भवन, सैक्टर-21, पंचकुला कार्यालय में संपर्क कर सकते है।

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