*MC Chandigarh takes action against encroachments in Sector 15 Patel Market*

पोर्टल पर 30 तक अपलोड करें कृषि यंत्रों के बिल : डी.एस.यादव

सिरसा, 24 सितंबर।


सहायक कृषि अभियंता इंजीनियर डी.एस. यादव ने बताया कि फसल अवशेष प्रबंधन के लिए कृषि संयंत्रों को अनुदान पर लेने हेतू जिन किसानों ने आवेदन किया था। विभाग ने उन सभी आवेदनों को स्वीकृत कर लिया है। जिन किसानों ने पिछले 2 वर्षों के दौरान इन कृषि यंत्रों पर अनुदान का लाभ नहीं लिया है। ऐसे किसान कृषि विभाग से मंजूरशुदा अधिकृत विक्रेता से कृषि यंत्र खरीद कर बिल को 30 सितंबर तक विभागीय पोर्टल डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यूडोटएग्रीहरियाणासीआरएमडोटकोम पर कर दें।

For Detailed News-


उन्होंने बताया कि फसल अवशेष प्रबंधन कृषि यंत्रों पर व्यक्तिगत श्रेणी में 50 प्रतिशत अनुदान के लिए 21 अगस्त तक आवेदन मांगे गए थे। सरकार द्वारा फसल अवशेष जलाने की समस्या को गम्भीरता से लेने के दृष्टिगत विभाग ने व्यक्तिगत श्रेणी में फसल अवशेष प्रबन्धन कृषि यंत्रों के सभी आवेदनों को स्वीकार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि आने वाले धान कटाई के सीजन के दृष्टिगत यह निर्णय लिया है कि जिन किसानों ने पिछले 2 वर्षो के दौरान संबंधित कृषि यंत्र पर अनुदान का लाभ नही लिया है तथा जिनके पास हरियाणा राज्य में पंजीकृत ट्रैक्टर है (केवल ट्रैक्टर चालित कृषि यंत्रों हेतू) वे कृषि विभाग हरियाणा से मंजूरशुदा अधिकृत विक्रेता से कृषि यंत्र खरीद कर उसका बिल, ई-वे बिल, घोषणा पत्र तथा मशीन के साथ फोटो सहित विभागीय पोर्टल डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यूडोटएग्रीहरियाणासीआरएमडोटकोम  पर 30 सितंबर तक अपलोड कर दे।

https://propertyliquid.com


उन्होंने बताया कि किसी प्रकार की कोई कमी अथवा गलत जानकारी पाए जाने पर संबंधित किसान अनुदान के पात्र नही होंगे। उन्होंने बताया कि चयनित कस्टम हायरिंग सैन्टर भी कृषि विभाग हरियाणा से मंजूरशुदा अधिकृत विक्रेता से कृषि यंत्र खरीद कर उसका बिल, ई-वे बिल, घोषणा पत्र तथा मशीन के साथ फोटो सहित निर्धारित तिथि तक अपलोड कर दे।