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पॉलिथीन बैग रखने वाले दुकानदारों पर होगी कार्रवाई : डीसी प्रभजोत सिंह

सिरसा, 15 मई। 

एनजीटी के आदेशों पर तेजी, ठोस कचरा प्रबंधन पर मंथन 

उपायुक्त प्रभजोत सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) के निर्देशानुसार ठोस अपशिष्टï प्रबंधन की उचित व्यवस्था करना बेहद जरुरी है। आवासीय, औद्योगिक या अन्य संस्थानों से काफी मात्रा में कचरा उत्पन्न होता है, इसलिए अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि उसमें ठोस कचरा निपटान और सीवेज ट्रीटमेंट की सुचारु व्यवस्था हो। एनजीटी के नियमों के अनुरूप कचरा निपटान सुनिश्चित करना अधिकारियों का दायित्व है।

उपायुक्त ने पॉलिथीन बैन को कड़ाई से पालन करने का अधिकारियों को निर्देश दिया, ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके। इसके लिए लोगों में जागरूकता लानी बहुत जरूरी है। प्रचार-प्रसार के माध्यम से पॉलिथीन बैन को हर हाल में सफल बनाया जाना है। उन्होंने सभी कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद / पालिका को निर्देश दिये कि दुकानदारों को पॉलिथीन न रखने बारे जागरुक करें। साथ ही दुकानदार अपने दुकान के आगे फ्लेक्स या पोस्टर लगा कर लोगों को पॉलिथीन का प्रयोग न करने बारे भी आमजन को प्रेरित करने के लिए कहें और आमजन को कपड़े के बने थैले का उपयोग करने के लिए कहें। 

अब तक नगर परिषद सिरसा द्वारा पॉलिथीन रखने वाले दुकानदारों तथा खुले में कूड़ा कर्कट जलाने वालें 39 व्यक्तियों के चालान काटे जा चुके हैं तथा एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। नगर परिषद डबवाली द्वारा 26 चालान किये गए हैं और 15 व्यक्तियों को नोटिस जारी किये गए हैं। नगर पालिका कालांवाली द्वारा 22 चालान किये गए, 2 नोटिस जारी किये गए और 5800 रुपये की रिकवरी भी की गई। नगर पालिका रानियां द्वारा 21 चालान किये गए, 6 नोटिस जारी किये गए और 6700 रुपये की रिकवरी की गई। नगर पालिका ऐलनाबाद द्वारा 21 चालान किये गए, 2 हजार रुपये की रिकवरी की गई। इसके अलावा 7 निजी हस्पतालों की भी कूड़ा कर्कट प्रबंधन की जांच कि गई, इनमें कुछ हस्पतालों में सामान्य कूड़े के साथ वेस्ट मेडिसन पाई गई, जिस पर उन्हें नोटिस जारी किया गया। 

सीवरेज की सफाई उपरांत, जनस्वास्थ्य विभाग ही करेगा अपशिष्टï का निदान

उपायुक्त ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति चालान किये जाने के बाद चालान की राशि जमा नहीं करवाता तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएं। उन्होंने कहा कि खुले में कूड़ा कर्कट जलाने वाले व्यक्तियों के तुरंत चालान करें। जिला के सभी नगर पालिका /परिषद क्षेत्रों के डंपिंग ऐरिया में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये कि डोर टू डोर कूड़ा उठवाएं। उन्होंने प्रदूषण बोर्ड के अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे समय-समय पर अपने अधीन क्षेत्रों का निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करें। उन्होंने कार्यकारी अभियंता जनस्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिये कि सीवरेज लाईन की सफाई उपरांत निकलने वाले अपशिष्टï को तुरंत उठवाएं ताकि गंदगी न फैले।

फसल अवशेष जलाने वालों के रजिस्ट्री संबंधी कार्य पर लगेगी रोक 

तत्पश्चात उपायुक्त प्रभजोत सिंह ने संबंधित एसडीएम को निर्देश दिये कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में यह सुनिश्चित करें कि कोई भी व्यक्ति गेहूं कटाई उपरांत फसल अवशेष को आग न लगाएं। उन्होंने कृषि विभाग को निर्देश दिये कि वे क्षेत्रिय अधिकारियों की मदद से लोगों को फसल अवशेष न जलाने बारे जागरुक करें। साथ ही पटवारियों से भी इस बारे रिपोर्ट प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेशानुसार फसल अवशेष जलाने पर कड़ा प्रतिबंध है। यदि कोई ऐसा करता पाया जाता है तो उनके खिलाफ तुरंत कार्यवाही करते हुए जुर्माना लगाएं तथा ऐसे व्यक्तियों की रजिस्ट्री से संबंधित कार्य भी रोकें। उन्होंने कहा कि फसल अवशेष जलाने से पर्यावरण प्रदूषण होता है, बीमारियां फैलती है, भूमि का उपजाउपन भी नष्टï होता है तथा पशुओं के लिए चारे की भी कमी आती है। इस बारे लोगों को अधिक से अधिक जागरुक करने के निर्देश दिये। 

इस बैठक में एसडीएम ऐलनाबाद अमित कुमार, एसडीएम सिरसा वीरेंद्र चौधरी, एसडीएम डबवाली ओम प्रकाश, एसडीएम कालांवाली विनोद खत्री, सीटीएम जयवीर यादव, डीडीपीओ कुलभूषण बंसल, डीएसपी आर्यन, डीडीए एग्रीकल्चर बाबूलाल, कार्यकारी अभियंता जनस्वास्थ्य विभाग आरके शर्मा, तहसीलदार प्रदीप कुमार, चीफ सैनेट्री इंस्पेक्टर देवेंद्र बिश्रोई सहित नगर परिषद, नगर पालिका के अधिकारी मौजूद थे। 

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