IGNOU extends Fresh Admission (except for Semester-based and Certificate Programme) & Re-Registration up to 30 th September, 2025

पुलिस उपायुक्त ने जिला मे असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिये होटल, धर्मशाला, माॅटलस, के किराये पर दिये जाने वाले अन्य स्थानों के लिये धारा 144 के तहत आदेश जारी करते हुए एहतियातित कदम उठाने के निर्देश जारी किये है।

पंचकूला, 30 मई-

पुलिस उपायुक्त कमलदीप गोयल ने जिला मे असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिये होटल, धर्मशाला, माॅटलस, सराय व इस तरह के किराये पर दिये जाने वाले अन्य स्थानों के लिये धारा 144 के तहत आदेश जारी करते हुए एहतियातित कदम उठाने के निर्देश जारी किये है। 

जारी किये गये आदेशों की जानकारी देते हुए पुलिस उपायुक्त ने बताया कि जिला में स्थित सभी होटल, माॅटलस, धर्मशाला व सराय व अन्य इस तरह के स्थानों पर प्रदेश द्वार, लोबी, रिसेपशन व पार्किंग क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरा लगाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि यह कैमरे अच्छी गुणवता के होने चाहिए, जिनमें हर आने जाने वाले व्यक्ति की स्पष्ट रिकोर्डिंग हो सके और रिकोर्डिंग का रिकार्ड 30 दिन तक सुरक्षित रखा जा सके। उन्होंने कहा कि ऐसे कैमरों के लिये पाॅवर बैकअप होना भी जरूरी है ताकि बिजली न होने की स्थिति में भी रिकोर्डिंग की जा सके। उन्होंने कहा कि ऐसे स्थानों पर आने वाले प्रत्यके व्यक्ति का नाम, फोन नंबर, पता, आने व जाने की तिथि व समय व ग्राहक के हस्ताक्षर का रिकोर्ड रखना भी जरूरी है। किसी भी व्यक्ति को अपने संस्थान में ठहराने से पूर्व उसके पहचान के दस्तावेज जरूर प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि रिकार्ड का यह रजिस्टर कम से कम एक वर्ष तक पूरी तरह सुरक्षित रहना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर पुलिस कभी भी उसकी चैकिंग कर सकती है। उन्होंने कहा कि संस्थान में कोई भी संदिग्ध व्यक्ति होने की स्थिति में उसकी सूचना तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन पर, पुलिस नियंत्रण कक्ष पर अवश्य दें। नियंत्रण कक्ष पर यह सूचना 100 नंबर या 0172-2582100 पर दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिये गये है और 29 अगस्त तक प्रभावी रहेंगे। आदेशों की अवेहलना करने पर संबंधित संस्थन संचालक के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाही अमल में लाई जायेगी। 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply