आदर्श आचार संहिता के दौरान कैश, शराब, हथियार और अन्य चुनाव संबंधी सामग्री पर निगरानी रखने के लिए किया गया उड़न दस्ते व स्थैतिक निगरानी टीमों (एसएसटी ) का गठन- जिला निर्वाचन अधिकारी

पीएमजीकेवाई के तहत अब गुलाबी, पीले व खाकी राशन कार्ड धारकों को नवंबर 2020 तक दिया जाएगा निशुल्क राशन

सिरसा, 24 जुलाई।


                उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने बताया कि भारत सरकार द्वारा कोरोना महामारी के चलते गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेवाई) के माध्यम से अब नवम्बर 2020 तक निशुल्क राशन उपलब्ध करवाया जाएगा। लॉकडाउन के दौरान सरकार द्वारा अप्रैल से जून 2020 तक निशुल्क राशन देने की घोषणा की गई थी, जिसे अब बढ़ा कर जुलाई से नवम्बर 2020 कर दिया गया है। सरकार द्वारा गुलाबी, पीले व खाकी राशन कार्ड धारकों को 5 किलोग्राम प्रति सदस्य गेहूं तथा एक किलोग्राम दाल प्रतिमाह प्रति परिवार दिया जाता है।

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                उपायुक्त बिढ़ान ने बताया कि केवल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जुलाई से नवंबर 2020 तक गेहूं व दाल का वितरण निशुल्क किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राष्टï्रीय सुरक्षा खाद्य अधिनियम 2013 के तहत गुलाबी, पीले व खाकी राशन कार्डधारकों को वितरित किए जाने वाले गेहूं 2 रुपये प्रतिकिलो, चीनी 13.50 रुपये प्रति किलो, सरसों का तेल 20 रुपये प्रति लीटर इत्यादि के वितरण पर निर्धारित मूल्य लाभार्थियों से लिया जाएगा, जोकि पहले की भांति रियायती दरों पर ही लाभार्थियों को उपलब्ध होगा।

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                उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गुलाबी रंग के राशन कार्ड धारक 5 किलोग्राम गेहूं प्रति सदस्य व एक किलोग्राम निशुल्क दाल प्रति परिवार के पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त इन्हें 35 किलोग्राम गेहूं 2 रुपये प्रति किलो, एक किलो चीनी 13.50 रुपये प्रति किलो व 2 लीटर सरसों का तेल प्रति परिवार 20 रुपये प्रति लीटर शुल्क पर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पीले रंग के राशन कार्ड धारक 5 किलोग्राम गेहूं प्रति सदस्य व एक किलोग्राम निशुल्क दाल प्रति परिवार के पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त इन्हें 5 किलोग्राम गेहूं 2 रुपये प्रति किलो, एक किलो चीनी 13.50 रुपये प्रति किलो व 2 लीटर सरसों का तेल प्रति परिवार 20 रुपये प्रति लीटर शुल्क पर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि खाकी रंग के राशन कार्ड धारक 5 किलोग्राम गेहूं प्रति सदस्य व एक किलोग्राम निशुल्क दाल प्रति परिवार के पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त राष्टï्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत वितरित किए जाने वाला गेहूं 5 किलोग्राम प्रति सदस्य 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से दिया जाएगा।


राशन वितरण में गड़बड़ी की शिकायत पर डिपूधारक के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई : उपायुक्त बिढ़ान


                उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने कहा कि यदि डिपूधारक इस योजना के तहत वितरित किए जाने वाले राशन पर लाभार्थियों से कोई राशि लेगा तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा यदि किसी लाभार्थी को राशन वितरण के संबंध में कोई शिकायत है तो वे संबंधित जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक के कार्यालय में या मुख्यालय पर स्थित राज्य उपभोक्ता सहायता केंद्र के टोल फ्री नम्बर 1800-180-2087, 1967 पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है।