पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने एचसीएस (एग्जिक्यूटिव ब्रांच) भर्ती के लिये सरकार से मांगा जवाब- एडवोकेट सुरेश कुमार कौशिक
पंचकूला, 8 जुलाई-

एचपीएससी ने एचसीएस (एग्जिक्यूटिव ब्रांच) भर्ती के लिये विभिन्न विभागों में कार्यरत ग्रुप सी कर्मचारियों से 18 पदों के लिये आवेदन आमंत्रित किये थे, जिसमें कोर्ट, विधानसभा व एचपीएससी को अलग रखा गया।
एडवाकेट सुरेश कुमार कौशिक ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि सरकार द्वारा इस भर्ती के लिये मांगे गये आवेदनों मे कोर्ट, विधानसभा व स्वयं एचपीएससी के कर्मचारियों को शामिल नहीं किया गया, जिससे कोर्ट कर्मचारी दिलबाग सिंह व अन्य ने मिलकर पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इसमें उन्होंने अपील की कि जब हम सभी निर्धारित पात्रतायें पूरी करते है तो हमें किस आधार पर इस भर्ती के आवेदनों से वंचित किया जा रहा है।
एडवोकेट कौशिक ने बताया कि उन्होंने कोर्ट में कर्मचारियों का पक्ष रखते हुए अपील की कि इन कर्मचारियों को इस भर्ती से अलग करने का सरकार का यह कदम सामान्य भर्ती नियम व कानून के विरूद्ध है। आज जब यह केस पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट की प्रथम डिविजन बैंच के सामने सुनवाई के लिये आया तो कोर्ट ने सरकारी वकील से इस बारे में जवाब तलब किया। वकील ने सरकार का पक्ष रखते हुए इस भर्ती के आवेदन की अंतिम तिथि 12 जुलाई तक बढ़ाने की बात कही, जिस पर न्यायालय ने 11 जुलाई तक एचपीएससी व सरकार को इस बारे जवाब दायर करने के लिये नोटिस जारी कर दिया।
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