*Municipal Corporation conducts cleanliness drive in Sector 11 green belt*

पंचकूला के जिन किसानों ने विभागीय पोर्टल पर कृषि यंत्रों हेतू 29 फरवरी 2020 तक आवेदन किया है, उनके लिए केवल ट्रैक्टर चलित कृषि यंत्रों के आवेदनों पर अनुदान स्वीकार कर लिया गया है।

प्ंाचकूला 26 मई- पंचकूला के जिन किसानों ने विभागीय पोर्टल पर कृषि यंत्रों हेतू 29 फरवरी 2020 तक आवेदन किया है, उनके लिए केवल ट्रैक्टर चलित कृषि यंत्रों के आवेदनों पर अनुदान स्वीकार कर लिया गया है। अनुदान लेने के लिए जिला के किसान 15 जून तक पोर्टल पर बिल अपलोड करें। 

उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि फरवरी माह के दौरान लेजर लैंड लेवलर को छोड़कर अन्य कृषि यंत्रों के लिए किए गए आवेदनों पर सरकार की ओर से अनुदान की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। कोविड -19 महामारी के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है कि जिन किसानों ने पिछले 4 सालों के दौरान संबधित कृषि यंत्रों पर अनुदान का लाभ नहीं लिया है तथा जिनके पास पंचकूला जिला में पंजीकृत ट्रैक्टर है वे बिना परमिट लिए अधिकृत विक्रेता से कृषि यंत्र खरीद कर उसका बिल ईडब्लुएवाई बिल, कृषि यंत्र की फोटो व स्वघोषणापत्र विभागीय पोर्टल एग्री हरियाणा सीआएम डाॅट काॅम पर अपलोड करवा दें। 

उपायुक्त ने बताया कि आरक्षित श्रेणी में अतिरिक्त लाभ हेतू संबधित कागजात जिसमे अनुसूचित जाति , लघु तथा सीमांत किसान, जमीन की फर्द की काॅपी, पटवारी रिपोर्ट, आधार कार्ड की काॅपी, पैन कार्ड, आॅनलाईन आवेदन की रसीद, स्वघोषणा पत्र, बैंक विवरण तथा ट्रैक्टर की काॅपी इत्यादि कृषि यंत्र के भौतिक सत्यापन के समय जमा करवाएं । किसी प्रकार की कोई कमी अथवा गलत जानकारी पाए जाने पर संबधित किसान अनुदान के पात्र होंगे। अनुदान बारे अधिक जानकारी के लिए जिले के सहायक कृषि अभियंता राजीव गोयल के कार्यालय दूरभारष 0172- 5270801 पर किसी भी कार्य दिवस में सुबह 9 से सायं 5 बजे तक सम्पर्क किया जा सकता है। 

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