Paras Health Panchkula Advocates Timely Intervention for Rare Cancers This Sarcoma Awareness Month

जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा अक्तूबर से दिसंबर मांह तक पंचकूला जिला के ग्रामीण क्षेत्र में कानूनी जागरूकता शिविर आयोजित किए जाएंगे।

पंचकूला, 4 अक्टूबर- जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा अक्तूबर से दिसंबर मांह तक पंचकूला जिला के ग्रामीण क्षेत्र में कानूनी जागरूकता शिविर आयोजित किए जाएंगे। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य दण्डाधिकारी विवेक गोयल ने बताया कि यह शिविर 6 अक्तूबर से 29 दिसंबर तक जिला के विभिन्न गांवों में आयोजित किए जाएंगे। 

उन्होंने बताया कि 6 अक्टूबर को वकील पियूष मिततल व पैरा लीगल वालंटियर स्नेह लता की अध्यक्षता में जिला के गांव लश्करीवाला में बच्चों की यौन उत्पीड़न सुरक्षा, जेल में बंद अक्षम कैदियों, सूचना का अधिकार अधिनियम, श्रमिक अनुदान अधिनियम, स्वच्छता, प्ली बारगेनिंग, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (नरेगा)  के बारे में जागरूक किया जाएगा। इसी प्रकार 13 अक्टूबर को गांव भूड़ फिरोजड़ी में वकील विकास आर्या व पैरा लीगल वालंटियर पिंकी की अध्यक्षता में कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 20 अक्टूबर को गांव बधवाला मोरनी में वकील बलबीर शर्मा व पैरा लीगल वालंटियर की अध्यक्षता में, गांव 27 अक्तूबर को गांव अमराला में वकील तरूण व पैरा लीगल वालंटियर राहुल की अध्यक्षता में, 3 नवंबर को गांव सुखदर्शनपुर में वकील यशपाल सिंह व पैरा लीगल वालंटियर वन राणा की अध्यक्षता में, 10 नवंबर को गांव संगराणा पंचायत  भरेली में विशाल मदान व पैरा लीगल वालंटियर रीटा की अध्यक्षता में, 17 नवंबर को गांव भागपुर पंचायत फिरोजपुर में वकील महेन्द्र सिंह व पैरा लीगल वालंटियर अशोक की अध्यक्षता में 24 नवंबर को गांव नायटा मोरनी में वकील यज्ञ दत्त शर्मा व पैरा लीगल वालंटियर लाजबीर की अध्यक्षता में, एक दिसंबर को गांव धारला मोरनी में वकील वीपीएस नामदेव व पैरा लीगल वालंटियर अंजना की अध्यक्षता में, 8 दिसंबर को ग्राम पंचायत शाहपुर में वकील राजेश कुमार व पैरा लीगल वालंटियर रीटा की अध्यक्षता में, 15 दिसंबर को ग्राम पंचायत जोहलुवाल में वकील पवन कुमार व पैरा लीगल वालंटियर  जगदीश की अध्यक्षता में तथा 29 दिसंबर को गांव नोल्टा पंचायत भुवाना में वकील राजेश कौल व पैरा लीगल वालंटियर पिंकी की अध्यक्षता में गांव वासियों को बच्चों की यौन उत्पीड़न सुरक्षा, जेल में बंद अक्षम कैदियों, सूचना का अधिकार अधिनियम, श्रमिक अनुदान अधिनियम, स्वच्छता, प्ली बारगेनिंग, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (नरेगा)  के बारे में जानकारी दी जाएगी। 

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