जगपाल सिंह संधू -पंजाब निकाय चुनावी प्रक्रिया पूरी होने तक आचार संहिता लागू रहेगी।
पंजाब में निकाय चुनाव का बिगुल बज गया है।
राज्य चुनाव आयुक्त पंजाब जगपाल सिंह संधू ने 8 नगर निगमों और 109 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के चुनाव / उपचुनाव के लिए कार्यक्रम की घोषणा कर दी है| वहीँ कार्यक्रम की घोषणा के साथ आदर्श आचार संहिता भी तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है| चुनावी प्रक्रिया पूरी होने तक आचार संहिता लागू रहेगी।
बतादें कि, चुनाव कराने के लिए 145 रिटर्निंग ऑफिसर और 145 असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं। 30 IAS / PCS अधिकारियों को चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया जाएगा और 06 IPS अधिकारियों को चुनाव के शांतिपूर्ण, स्वतंत्र और निष्पक्ष आचरण को सुनिश्चित करने के लिए पुलिस पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया जाएगा।
चुनाव में उतरने वाले कैंडिडेट्स के नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 30 जनवरी, 2021 से शुरू होगी और 3 फरवरी 2021 अंतिम तिथि होगी। नामांकन की जांच 4 फरवरी, 2021 को की जाएगी, जबकि नामांकन वापस लेने की तारीख 5 फरवरी 2021 है| चुनाव प्रचार 12 फरवरी, 2021 को शाम 5.00 बजे समाप्त होगा। वहीँ मतदान 14 फरवरी, 2021 को प्रातः 08.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक होगा। वोटों की गिनती 17 फरवरी, 2021 को होगी। इन चुनावों के लिए 20,49,777 पुरुष, 18,65,354 महिला और 149 ट्रांसजेंडर मतदाता मतदान करेंगे|