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चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के द्वारा 14 जनवरी 2020 तक आयोजित होने वाली स्नातक व स्नातकोतर परीक्षाओं को शांंतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए जिलाधीश अशोक कुमार गर्ग द्वारा परीक्षा केंद्रों पर धारा 144 लागू करने के आदेश पारित किए गए हंै।

सिरसा, 4 दिसंबर।


                चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के द्वारा 14 जनवरी 2020 तक आयोजित होने वाली स्नातक व स्नातकोतर परीक्षाओं को शांंतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए जिलाधीश अशोक कुमार गर्ग द्वारा परीक्षा केंद्रों पर धारा 144 लागू करने के आदेश पारित किए गए हंै।


                जिलाधीश ने बताया कि परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में पांच या इससे अधिक व्यक्ति इक्टठा नहीं हो सकते। केवल ड्यूटी करने वाले कर्मचारी व अधिकारी ही प्रवेश कर सकते है। परीक्षाओं को नकल रहित संचालन के लिए परीक्षा केंद्रों के पास सुरक्षा बल तैनात किया गया है। आदेशों की अवहेलना करने वाले तथा असामाजिक तत्वों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि तक किसी भी व्यक्ति को अस्त्र शस्त्र व अन्य किसी प्रकार के हथियार साथ लेकर चलने पर पाबंदी रहेगी और परीक्षा केंद्रों के नजदीक फोटो स्टेट की दुकानें भी बंद रहेगी


                उन्होंने बताया कि ये परीक्षाएं राजकीय नेशनल कॉलेज सिरसा, राजकीय महिला कॉलेज सिरसा, सीएमके नेशनी पीजी गल्र्स महाविद्यालय सिरसा, शाह सतनाम जी गल्र्स व ब्वायज महाविद्यालय सिरसा, जननायक चौ. देवीलाल मैमोरियल कॉलेज सिरसा, चौ. केआर मैमोरियल डिग्री कॉलेज(महिला) जमाल, माता हरकी देवी महिला महाविद्यालय ओढ़ां, एमपी महिला महाविद्यालय डबवाली, डा. भीमराव अंबेडकर राजकीय कॉलेज डबवाली, श्री गुरु हरी सिंह कॉलेज जीवननगर, सीएमआरजे राजकीय महाविद्यालय मि_ी सुरेरां, जनता कॉलेज ऐलनाबाद, सीआरडीएवी डिग्री कॉलेज ऐलनाबाद, राजकीय महिला महाविद्यालय कांवाली व रानियां में आयोजित की जाएगी।


14 जनवरी 2020 तक आयोजित परीक्षा के शांतिपंूर्ण एवं बेहतर ढंग से संपन्न करवाने तथा जिला में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिलाधीश अशोक कुमार गर्ग ने आपराधिक प्रक्रिया 1973 की प्रदत्त: शक्तियों का प्रयोग करते हुए परीक्षा केन्द्रों के समीप धारा 144 लागू की है। ये आदेश डयूटी पर तैनात पुलिस व कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। इन आदेशो कीअवेहलना करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

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