*Municipal Corporation conducts cleanliness drive in Sector 11 green belt*

चाइल्ड एब्यूज, सेक्सुअल मैटेरियल और साइबर क्राइम  पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन

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पंचकूला, 20 मार्च: जिला बाल सरंक्षण यूनिट महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जिला में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके तहत चाइल्ड एब्यूज, सेक्सुअल  मैटेरियल, पोक्सो एक्ट 2012, किशोर न्याय अधिनियम, साइबर क्राइम तथा बाल तस्करी कानून की जानकारी दी गयी।
कार्यक्रम में श्रीमती अभिनंदन प्रोफेसर ऑफ लॉ कॉलेज और श्री जरनैल सिंह क्राइम ब्रांच के मार्गदर्शन में पोक्सो एक्ट के बारे में जागरूक किया गया और 18 वर्ष तक के बच्चों को शारीरिक शोषण से बचाव और यौन शोषण के खिलाफ सजा के प्रावधान के बारे में जानकारी दी।  उन्होंने बताया कि ऐसे अपराध करने वालों को उम्र कैद की सजा हो सकती है। स्टेकहोल्डर्स को बताया गया की यदि किसी बच्चे के साथ किसी भी प्रकार का शोषण किया जा रहा हो तो वह चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 व 112 तथा जिला बाल सरंक्षण कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।


श्री जरनैल सिंह क्राइम ब्रांच ने स्टेकहोल्डर्स को बच्चों में मोबाइल की बढ़ती लत व इससे बचाव विषय पर जागरूक किया । उन्होंने बताया कि नेटवर्क या कंप्यूटर का उपयोग करके किये गए अपराध, साइबर अपराध के रूप में जाने जाते है।
इस अवसर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी, डब्लू.सी.डी.पी.ओ, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, वन स्टॉप, पुलिस विभाग, जिला बाल सरंक्षण अधिकारी, पी.पी.ओ, चाइल्ड वेलफेयर समिति के सदस्य उपस्थित रहे।

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