*MC Chandigarh takes action against encroachments in Sector 15 Patel Market*

घग्घर में बढ़ते जलस्तर की निगरानी के लिए ठीकरी पहरा लगाने के आदेश जारी

सिरसा, 02 अगस्त।

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जिलाधीश अनीश यादव ने दि पंजाब विलेज एंड स्मॉल टाऊन पैट्रोल एक्ट, 1918 के अंतर्गत प्रदत्त: शक्तियों का प्रयोग करते हुए घग्घर नदी में बढ़ते पानी के मद्देनजर साथ लगते गांवों में ठीकरी पहरा लगाने के आदेश दिए हैं।


जिलाधीश ने दि पंजाब विलेज एंड स्मॉल टाऊन पेट्रोल एक्ट, 1918 की धारा 3(1) के अंतर्गत प्रदत्त: शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला के सभी नंबरदारों को निर्देश दिये है कि वे अपने-अपने गांवों में स्वस्थ नौजवानों की ड्यूटियां लगाए। ये नौजवान घग्घर नदी में बढ रहे जलस्तर व बाढ़ के संभावित खतरे को देखते हुए रात्रि के समय ठीकरी पहरा देंगे। इस कार्य को करवाने की जिम्मेवारी संबंधित तहसीलदार, थानाध्यक्ष तथा खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी / ग्राम पंचायत की होगी।

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इन आदेशों की उल्लंघना करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध दि पंजाब विलेज एंड स्मॉल टाऊन पेट्रोल एक्ट, 1918 की धारा 3(1) के अंतर्गत तथा नंबरदारों के खिलाफ कर्तव्य पालना में बरती गई कोताही के तहत दोषी समझ कर कार्यवाही की जाएगी।