गुरुग्राम में अब 10 साल से ज्यादा पुराने प्रदूषण फैलाने वाले ऑटो रिक्शा नही चलेंगे।यदि चलते पाए गए तो उन्हें जब्त किया जाएगा।
गुरुग्राम:

गुरुग्राम में अब 10 साल से ज्यादा पुराने प्रदूषण फैलाने वाले ऑटो रिक्शा नही चलेंगे। यदि चलते पाए गए तो उन्हें जब्त किया जाएगा।
अनधिकृत रूप से चलाए जा रहे ऑटो रिक्शा के लिए गुरुग्राम यातायात पुलिस और क्षेत्रीय यातायात प्राधिकरण के सचिव मिलकर 10 दिन में योजना बनाकर मुख्यमंत्री के पास भिजवाएंगे। इसकी जिम्मेदारी पुलिस आयुक्त मोहम्मद अकिल को दी गई है।

ये आदेश मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को यहां जिला लोक परिवाद समिति की बैठक में दिए।
बैठक में कुल 11 मामले रखे गए। इनमें से अधिकांश का निपटारा मुख्यमंत्री ने कर दिया। मुख्यमंत्री के सामने शिकायत रखी गई थी कि गुरुग्राम में बहुत सारे ऑटो रिक्शा बिना फेयर मीटर और बिना पंजीकरण के चलाए जा रहे हैं। बैठक में गुरुग्राम के क्षेत्रीय यातायात प्राधिकरण के सचिव एवं अतिरिक्त उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा ने बताया कि ऑटो रिक्शा पर फेयर मीटर लगाने के लिए 30 मई 2019 को परिवहन विभाग नोटिफिकेशन जारी कर चुका है।
विभाग जल्द ही नए मीटर लगाने के लिए टेंडर जारी करेगा। प्राधिकरण ने जिले में 145 ऑटों के चालान किए गए हैं। 10 साल पुराने ऑटो जब्त किए गए हैं। प्रदूषण सर्टिफिकेट के बिना पाए गए 5166 ऑटो, निर्धारित क्षमता से ज्यादा सवारी बिठाने पर 2, 46, 489 चालान किए गए।
एक अन्य शिकायत का निपटारा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वृद्धावस्था सम्मान भत्ते का लाभ लेने के लिए आयु प्रमाणपत्र के तौर पर यदि आवेदक 10वीं कक्षा पास नहीं है तो हरियाणा के स्कूलों के लिविंग सर्टिफिकेट मान्य होंगे। यह मामला गांव दरापुर के एक व्यक्ति ने उठाया था। उसका कहना था कि उसके पास 9वीं कक्षा का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है। उसमें उसकी जन्मतिथि 4 अप्रैल 1958 दर्शाई गई है।
बैठक में जिला समाज कल्याण अधिकारी को इस सर्टिफिकेट के आधार पर वृद्धावस्था सम्मान भत्ते का लाभ देने के आदेश दिए गए ।
नगर निगम क्षेत्र में सफाई व्यवस्था को लेकर लगाई गई एक शिकायत का निपटारा करते हुए मुख्यमंत्री ने नागरिकों की स्वच्छता कमेटी बनाकर सफाई सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। यह कमेटी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के साथ तालमेल करके सफाई के लिए नियमावली बनाएगी और सफाई कार्य पर नजर रखेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सफाई कर्मचारियों के लिए उनके कार्यस्थल पर ही आने-जाने के समय की बायोमीट्रिक हाजिरी लगाई जाएगी। यह मामला सेक्टर-15 पार्ट-1 के एक निवासी ने उठाया था। इसका जवाब देते हुए नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि वहां पर 20 सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं तथा उस क्षेत्र में मलबा लगातार उठवाया जा रहा है।
जिला के गांव खोड़ में ग्रामीण डाक सेवा योजना के तहत उप डाकघर खोलकर कुछ लोगों के साथ गबन करने के आरोपित गोबिंद पुत्र जगदीश के खिलाफ मुख्यमंत्री ने एफआईआर दर्ज करने आदेश दिए हैं।
इस मामले में गांव खोड़ निवासी एक शिकायतकर्ता ने कहा था कि उसके गांव में शाखा डाकघर खुला हुआ है जोकि उप डाकघर नानूकलां से जुड़ा हुआ है। इस डाकघर में गांव के करीब 300 लोगों ने खाते खुलवाए और आरडी करवाई, जिसके लिए वहां तैनात कर्मचारी गोबिंद पुत्र जगदीश ने उन्हें पासबुक भी दी लेकिन डाकघर के रिकॉर्ड में उनका एक भी पैसा जमा नही हुआ। 314 खातों में से 197 खातों मे गबन हुआ है।
एक अन्य मामले का निपटारा करते हुए मुख्यमंत्री ने फर्रूखनगर के कलावती अस्पताल द्वारा वहां पर जन्मे बच्चों की सूचना जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सही समय पर नहीं भेजने के मामले की जांच करने के आदेश दिए हैं।
यह मामला गांव पातली हाजिपुर निवासी द्वारा उठाया गया था। उसके यहां 26 जून 2018 को 2 बच्चों का जन्म कलावती अस्पताल में हुआ था लेकिन उसे अलग-अलग स्तर पर शिकायतें करने के बाद 30 मई को जन्म प्रमाणपत्र मिला है।
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